26 साल बाद मिला न्याय हत्यारोपी को उम्रकैद
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 22 Jul 2016 4:28 AM
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1993 में हुई थी सूर्यगढ़ा गोविंदपुर के जयप्रकाश यादव की हत्या मुंगेर : मुंगेर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुषमा सिन्हा ने गुरुवार को हत्या के एक मामले में आरोपी गोरेलाल यादव को दोषी पाकर सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. उसे भादवि की धारा 302/34 में जहां आजीवन कारावास की सजा सुनायी वहीं […]
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1993 में हुई थी सूर्यगढ़ा गोविंदपुर के जयप्रकाश यादव की हत्या
मुंगेर : मुंगेर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुषमा सिन्हा ने गुरुवार को हत्या के एक मामले में आरोपी गोरेलाल यादव को दोषी पाकर सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. उसे भादवि की धारा 302/34 में जहां आजीवन कारावास की सजा सुनायी वहीं दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया. वहीं भादवि की धारा 201 के तहत तीन साल का सश्रम कारावास व पांच हजार रुपये अर्थदंड मुकर्रर की गयी है. दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी तथा जुर्माना नहीं देने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक अभय कुमार ने बहस में भाग लिया.
दिल्ली ले जाने की बात कह गांव से निकला था : न्यायाधीश ने सूर्यगढ़ा के गोविंदपुर निवासी जय प्रकाश यादव हत्याकांड में गोरेलाल यादव को दोषी पाते हुए सजा सुनायी है. घटना के संदर्भ में बताया जाता है कि गोविंदपुर गांव का गोरेलाल यादव, निरंजन यादव, नवल किशोर यादव व खंतर यादव, दिल्ली कमाने की बात कह कर जय प्रकाश यादव को गांव से लेकर निकला था. लेकिन इन लोगों ने जयप्रकाश की खड़गपुर ले जाकर ताजपुर बहियार में गला काट कर हत्या कर दी.
उसके सिर को गायब कर दिया था. पुलिस ने 4 फरवरी 1993 को जयप्रकाश का शव बरामद किया था. इस मामले में चौकीदार गोविंद पासवान के बयान पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी, जिसमें गोरेलाल यादव व उसकी पत्नी किरण देवी सहित पांच व्यक्तियों को अभियुक्त बनाया गया था. कांड की सुनवाई के दौरान निरंजन, नवल व खंतर की मौत हो गयी थी.
पांच को बनाया गया अभियुक्त, तीन की सुनवाई के दौरान मौत
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