अवैध हथियार बनाने के दोषी को सात वर्ष कारावास

Published at :08 Sep 2017 4:40 AM (IST)
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अवैध हथियार बनाने के दोषी को सात वर्ष कारावास

मुंगेर : घर के अंदर अवैध मिनी गन फैक्ट्री संचालन व हथियार बनाने के मामले में दोषी पाकर गुरुवार को मुंगेर के त्वरित न्यायालय-2 के अपर सत्र न्यायाधीश नारायण पंडित ने आरोपित महेंद्र शर्मा को सात वर्ष कारावास की सजा सुनायी. आरोपित मुफस्सिल थाना क्षेत्र के नयाटोला तेरासी का रहने वाला है. इस मामले में […]

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मुंगेर : घर के अंदर अवैध मिनी गन फैक्ट्री संचालन व हथियार बनाने के मामले में दोषी पाकर गुरुवार को मुंगेर के त्वरित न्यायालय-2 के अपर सत्र न्यायाधीश नारायण पंडित ने आरोपित महेंद्र शर्मा को सात वर्ष कारावास की सजा सुनायी. आरोपित मुफस्सिल थाना क्षेत्र के नयाटोला तेरासी का रहने वाला है. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक संतोष कुमार मिश्र ने बहस में भाग लिया.

बताया जाता है कि 20 जून 2003 को मुफस्सिल के तत्कालीन थानाध्यक्ष बैजनाथ चौधरी ने गुप्त सूचना के आधार पर नयाटोला तेरासी गांव में छापेमारी के दौरान महेंद्र शर्मा के घर मिनी गन फैक्टरी का उद‍्भेदन किया था. साथ ही वहां से अर्धनिर्मित पिस्टल व हथियार बनाने के उपकरण बरामद किये गये थे. इस मामले को लेकर मुफस्सिल थाना में 193/2003 दर्ज किया गया था. मामले की सुनवाई के दौरान उपलब्ध साक्ष्य एवं गवाहों के बयान के आधार पर विद्वान न्यायाधीश ने आरोपित महेंद्र शर्मा को शस्त्र अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत दोषी पाया और सजा मुकर्रर की. शस्त्र अधिनियम की धारा 25-1ए ए के तहत सात वर्ष कारावास, 25(1) के तहत पांच वर्ष तथा 25-1बी के तहत एक वर्ष कारावास की सजा सुनायी. सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी.
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