इधर, चार लोगों को अंतिम सांस तक जेल में बंद रखने का आदेश

मुंगेर : मुंगेर के अपर जिला सत्र न्यायाधीश प्रथम ज्योति स्वरूप श्रीवास्तव ने गुरुवार को तीन वर्ष पूर्व दो युवकों की हत्या के मामले में चार अभियुक्तों को अंतिम सांस तक आजीवन कारावास तथा एक को दस वर्ष की सजा सुनायी. न्यायाधीश ने रोहित कुमार एवं सन्नी कुमार हत्याकांड में उपलब्ध साक्ष्य व गवाहों के […]
मुंगेर : मुंगेर के अपर जिला सत्र न्यायाधीश प्रथम ज्योति स्वरूप श्रीवास्तव ने गुरुवार को तीन वर्ष पूर्व दो युवकों की हत्या के मामले में चार अभियुक्तों को अंतिम सांस तक आजीवन कारावास तथा एक को दस वर्ष की सजा सुनायी. न्यायाधीश ने रोहित कुमार एवं सन्नी कुमार हत्याकांड में उपलब्ध साक्ष्य व गवाहों के बयान के आधार पर भादवि की धारा 302 के तहत रतन साह, कल्लू उर्फ रंजन, नंदन कुमार तथा सतीश को जीवन के अंतिम सांस तक आजीवन कारावास तथा 25 हजार जुर्माना मुकर्रर किया, जबकि विक्रम यादव को साजिश रचने के आरोप में दस वर्ष की सजा सुनाई. साथ ही 15 हजार का आर्थिक दंड किया गया. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की तरफ से अपर लोक अभियोजक संदीप कुमार भट्टाचार्य ने बहस में भाग लिया.
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