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Motihari: आर्म्स बरामदगी मामले में दो को दो-दो साल की सजा

Updated at : 30 Nov 2025 4:44 PM (IST)
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Motihari: आर्म्स बरामदगी मामले में दो को दो-दो साल की सजा

रक्सौल अनुमंडल के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी नेहा नैयर ने शस्त्र बरामदगी मामले में दोषी पाते हुए नामजद दो सहोदर भाइयों को दोषी करार दिया है.

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मोतिहारी. रक्सौल अनुमंडल के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी नेहा नैयर ने शस्त्र बरामदगी मामले में दोषी पाते हुए नामजद दो सहोदर भाइयों को दोषी करार दिया है. साथ ही दो-दो वर्षों की कारावास सहित दस दस हजार रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाई है. अर्थ दंड नहीं देने पर एक माह की अतिरिक्त सजा काटने का आदेश दिया है. सजा रामगढ़वा थाना के मुर्गिया टोला निवासी शेख अमीरुल्लाह के पुत्र वाजुल हक व रेयाजुल हक को हुई है. मामले में तत्कालीन थानाध्यक्ष राजेश कुमार ने रामगढ़वा थाना कांड संख्या 48/2018 दर्ज कराते हुए दोनों को नामजद किया था, जिसमें कहा था कि 23 मार्च 2018 को गुप्त सूचना मिली कि आरोपी के घर पर कुछ लोग इक्कठा होकर अपराध की योजना बना रहे हैं. सूचना के आलोक में वरीय पदाधिकारियों के निर्देशानुसार रात्रि 12.30 बजे नामजद अभियुक्तों के घर छापेमारी की गयी, जहां से जांच के दौरान एक बारह बोर का गन, तीन देशी कट्टा, आठ जिंदा व छह मिस फायर कारतूस बरामद की गई न्यायालय ने संख्या 1257/2024 अंकित किया. विचारण के दौरान अभियोजन पदाधिकारी अभिजीत वत्स व सर्वेश तिवारी ने आठ गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत कर अभियोजन पक्ष रखा. न्यायाधीश ने धारा 25(i) बी (ए),26 एवं 35 आर्म्स एक्ट में दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनाई है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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