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Motihari : कोल्ड ड्रिंक में जहर देकर हत्या मामले में दो को उम्रकैद

Updated at : 07 Apr 2025 9:58 PM (IST)
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Motihari : कोल्ड ड्रिंक में जहर देकर हत्या मामले में दो को उम्रकैद

पंचम सत्र न्यायालय के न्यायाधीश राकेश कुमार तिवारी ने कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाकर पिलाने से हुई हत्या मामले की सुनवाई करते हुए दो आरोपी को दोषी करार दिया है.

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Motihari : मोतिहारी.पंचम सत्र न्यायालय के न्यायाधीश राकेश कुमार तिवारी ने कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाकर पिलाने से हुई हत्या मामले की सुनवाई करते हुए दो आरोपी को दोषी करार दिया है. साथ ही आजीवन करावास सहित प्रत्येक को चालीस हजार रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाई है. अर्थ दंड नहीं देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया है. सजा रक्सौल नागरोड निवासी स्वर्गीय सुंदर साह के पुत्र कृष्णा प्रसाद एवं कृष्णा प्रसाद के पुत्र हनुमान प्रसाद उर्फ दीपू साह को हुई. मामले में रक्सौल नागरोड वार्ड नंबर 11 निवासी विजय साह ने रक्सौल थाना कांड संख्या 152/2021 हत्या की प्राथमिक दर्ज कराया, जिसमें कहा था कि दिनांक 27 अप्रैल 2021 को करीब 12 बजे सूचना मिली कि घर से आधा किलोमीटर दूर रक्सौल नागा रोड काली मंदिर के पास उसका पुत्र पियूष कुमार बेहोशी के हालात में पड़ा है. वे सूचना पर गए और अपने पुत्र को उठाकर डंकन अस्पताल में भर्ती कराया. 28 अप्रैल को करीब 11 बजे दिन में उसे कुछ होश आया तो वह छटपटाते हुए बेचैनी में बताया कि वे अभियुक्तगण से दिए रुपए मांगने गया तो वे लोग दुकान पर बैठा लिए तथा कोल्ड ड्रिंक पीने को दिए। कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद चक्कर आने लगा और वह बेहोश हो गया. उसने बताया कि हनुमान ने कोल्ड ड्रिंक में जहर मिला दिया था. ईलाज के दौरान पियूष की स्थिति बिगड़ती गई और उसकी मौत हो गई. घटना का कारण है कि चार रोज पहले घर में रखे दो लाख पच्चीस हजार रुपए गायब हो गया है. पियूष से पूछने पर उसने बताया कि वह रुपए बाईक खरीदने के लिए अभियुक्त को दिए है. उसी रुपए को मांगने के लिए पियूष अभियुक्त के पास गया था. सत्रवाद 576/2023 विचारण के दौरान अपर लोक अभियोजक सुभाष चंद्र प्रसाद यादव ने नौ गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत कर साक्ष्य कराया एवं पक्ष रखा था. वहीं सूचक की ओर से वरीय अधिवक्ता कन्हैया प्रसाद सिंह एवं अमित कुमार उर्फ टिंकू सिंह ने अपनी दलीलें रखी थी. न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के दलीलें सुनने के बाद नामजद अभियुक्तों को धारा 302,328,420,406/34भादवि में दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनाई है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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