साथ अपहरण कर दुष्कर्म मामले में एक दोषी करार

Updated at : 27 May 2024 11:23 PM (IST)
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साथ अपहरण कर दुष्कर्म मामले में एक दोषी करार

जिला एवं सत्र न्यायालय छह सह विशेष न्यायालय पॉक्सो के न्यायाधीश गौरव आनंद के न्यायालय में नगर थाना क्षेत्र में करीब 2 वर्ष पूर्व अपहरण कर दुष्कर्म मामले में सोमवार को सुनवाई हुई

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मधुबनी. पर जिला एवं सत्र न्यायालय छह सह विशेष न्यायालय पॉक्सो के न्यायाधीश गौरव आनंद के न्यायालय में नगर थाना क्षेत्र में करीब 2 वर्ष पूर्व अपहरण कर दुष्कर्म मामले में सोमवार को सुनवाई हुई. न्यायालय ने दोनों ओर से बहस सुनने के बाद आरोपी अरेर थाना क्षेत्र के ब्रम्होतरा निवासी अमरजीत मंडल को दफा 363 एवं 376 भादवि एवं चार पोक्सो एक्ट में दोषी करार दिया. सजा की बिंदु पर 3 जून को सुनवाई होगी. विशेष लोक अभियोजक मोहम्मद खुर्शीद आलम के अनुसार घटना 27 मई 2022 की है. सूचक की नाबालिग पुत्री 6 बजे कोचिंग पढ़ने गई थीं, लेकिन वह काफी देर बाद भी घर नहीं लौटी. इसके बाद नाबालिग के परिजन खोजबीन करने लगे. अगले दिन जानकारी मिली कि तीन लड़के के साथ नाबालिग को जितवारपुर गांव जाते देखा गया. वहां जाने पर ग्रामीणों से दो लड़के की जानकारी मिली. जिससे पहचान कर सूड़ी स्कूल के पास एक दुकान से पकड़ा गया. जिससे जानकारी मिली कि आरोपी नाबालिग को अपहरण कर ले गया है. मामले में नाबालिग के पिता ने नगर थाना में प्राथमिक दर्ज कराई थी. वहीं, अनुसंधान के क्रम में बात सामने आई कि आरोपी नाबालिग को अपहरण कर तीन माह तक बीकानेर में रखा और उसके साथ दुष्कर्म करता रहा.उधर, दी का झांसा देकर नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायालय सात सह विशेष न्यायालय पॉक्सो के न्यायाधीश दिवेश कुमार के न्यायालय में सोमवार को सुनवाई हुई. न्यायालय ने अभियोजन पक्ष व बचाव पक्ष के बहस के बाद आरोपी अरेर थाना क्षेत्र के बलहा निवासी संजय यादव को दफा 376 , 363 भादवि एवं चार पॉक्सो एक्ट में दोषी करार दिया. सजा की बिंदु पर सुनवाई 31 मई को होगी. विशेष लोक अभियोजक कुमारी मधुरानी के अनुसार घटना 19 अक्टूबर 2021 की है. करीब 10 बजे सूचक की नाबालिग पुत्री घर से गायब हो गयी. परिजनों को खोजबीन के दौरान जानकारी मिली कि आरोपी नाबालिग को बहला फुसला कर शादी का झांसा देकर अपहरण कर लिया है. अनुसंघान के दौरान पीड़िता को पुलिस ने करीब तीन माह के बाद दिल्ली से बरामद की थी. मामले में पीड़ीता के पिता ने अरेर थाना में प्राथमिक की दर्ज कराई थी.

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