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Madhubani News : नाबालिग के साथ मारपीट व छेड़खानी मामले में एक को तीन वर्ष का कारावास

Updated at : 13 May 2025 10:47 PM (IST)
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Madhubani News : नाबालिग के साथ मारपीट व छेड़खानी मामले में एक को तीन वर्ष का कारावास

विशेष न्यायालय पॉक्सो के न्यायाधीश नीरज कुमार त्यागी की न्यायालय में सजा के बिंदु पर मंगलवार को सुनवाई हुई.

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मधुबनी.

लौकहा थाना क्षेत्र में करीब दस वर्ष पूर्व नाबालिग के साथ हुई छेड़छाड़ व मारपीट मामले की जिला अपर सत्र न्यायालय सात सह विशेष न्यायालय पॉक्सो के न्यायाधीश नीरज कुमार त्यागी की न्यायालय में सजा के बिंदु पर मंगलवार को सुनवाई हुई. कोर्ट ने दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद दोषी आरोपी लौकहा थाना क्षेत्र के धताटोल निवासी विद्यानंद गुप्ता उर्फ विद्यानंद साह को आठ पॉक्सो एक्ट में तीन वर्ष कारावास की सजा सुनायी . साथ ही पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया. जुर्माने की राशि नहीं देने पर दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. वहीं, इसके अलावे दफा 323 भादवि में भी एक साल कारावास की सजा सुनायी है. सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी. सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो कुमारी मधुरानी व सूचक अधिवक्ता अजय आनंद ने बहस करते हुए अधिक से अधिक सजा देने की मांग की थी. वहीं, बचाव पक्ष से अधिवक्ता जय किशोर सिंह ने बहस करते हुए कम से कम सजा देने की मांग की थी.

क्या है मामला :

अभियोजन के अनुसार घटना 15 मई 2015 की है. नाबालिग करीब पांच बजे सुबह में बगीचे में आम चुनने गयी थी. वहां पहले से घात लगा कर बैठे आरोपी विद्यानंद गुप्ता नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने लगा. नाबालिग के शोर मचाने जब नाबालिग का भाई और उसकी मां बचाने पहुंची तो आरोपी ने नाबालिग और उसकी मां और भाई के साथ भी गाली-गलौज करते हुए मारपीट की. मामले को लेकर नाबालिग की मां ने लौकहा थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी.

पीड़िता को मुआवजा देने का आदेश

अभियोजन के अनुसार न्यायालय ने वाद की पीड़िता को हुई मानसिक प्रताड़ना के लिए जिला विधिक प्राधिकार को 20 हजार रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है. मुआवजे की राशि के लिए पीड़िता के नाम से बैंक में खाता खुलवाना होगा. ताकि क्षतिपूर्ति की राशि पीड़िता के खाते में ही दिया जा सके.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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GAJENDRA KUMAR

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