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नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में एक को दस वर्ष सश्रम कारावास

Updated at : 07 Oct 2024 9:26 PM (IST)
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नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में एक को दस वर्ष सश्रम कारावास

साथ ही न्यायालय ने आरोपी पर दस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है.

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न्यायालय ने आरोपी पर लगाया बीस हजार रुपये जुर्माना, लदनियां थाना क्षेत्र का है मामला, एडीजे छह पॉक्सो कोर्ट ने सुनाया फैसला मधुबनी . लदनियां थाना क्षेत्र में एक नाबालिग के साथ अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले की अपर जिला एवं सत्र न्यायालय छह सह विशेष न्यायालय पॉक्सो के न्यायाधीश गौरव आनंद की न्यायालय में सोमवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई. न्यायालय ने दोनों पक्ष की दलील सुनने के बाद आरोपी लदनियां थाना क्षेत्र के मरनिया नवटोली निवासी सुजीत कामत को 4 पॉक्सो एक्ट में दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही न्यायालय ने आरोपी पर दस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर तीन माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. वहीं दफा 363 भादवि में भी पांच साल सश्रम कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया है. सभी सजाएं साथ साथ चलेगी. सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक मो. खुर्शीद आलम ने बहस करते हुए अधिक से अधिक सजा देने की मांग की थी. वहीं बचाव पक्ष से अधिवक्ता सुमन कुमार ने बहस करते हुए कम से कम सजा देने की मांग की थी. विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो के अनुसार घटना 12 दिसंबर 2022 की है. पीड़िता 7 बजे शाम में अपनी मां के साथ शौच के लिए घर से बाहर निकली थी. इसी दौरान आरोपी ने अन्य लोगों साथ मिलकर पीड़िता का अपहरण कर लिया था. इसके बाद उसके साथ तीन दिनों तक नशा खिलाकर दुष्कर्म करता रहा. इसी दौरान पीड़िता के परिजन खोजबीन के बाद पुलिस को सूचना दी. इस बात की जानकारी आरोपी को लग गई. आरोपी पीड़िता को शादी का झांसा देकर चार चक्का गाड़ी पर बाहर ले जा रहा था. जिसकी जानकारी ग्रामीण और उनके परिजन को मिल गई. परिजनों ने उसका पीछा किया. आरोपी ने पीड़िता को वाहन से गिरा कर भाग गया था. मामले को लेकर पीड़िता के पिता ने थाने में आवेदन दिया था. लेकिन थाना में प्राथमिकी दर्ज नहीं की गयी. फिर पीड़िता ने न्यायालय में परिवाद दायर किया था. न्यायालय के आदेश पर लदनियां थाना में प्राथमिकी दर्ज हुई थी. विशेष लोक अभियोजक के अनुसार न्यायालय ने पीड़िता की मानसिक क्षतिपूर्ति के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार को चार लाख रुपये देने का आदेश दिया है. वहीं आरोपी के जुर्माना देने के स्थिति में जुर्माने कि राशि भी पीड़िता को देने का आदेश दिया है.

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