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नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में एक को दस वर्ष सश्रम कारावास

Updated at : 22 Aug 2024 10:04 PM (IST)
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नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में एक को दस वर्ष सश्रम कारावास

बेनीपट्टी थाना क्षेत्र में नाबालिग के साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने मामलों लेकर अपर जिला एवं सत्र न्यायालय सप्तम सह विशेष न्यायालय पॉक्सो के न्यायाधीश दिवेश कुमार के न्यायालय सजा के बिंदु पर गुरुवार को सुनवाई हुई.

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मधुबनी. बेनीपट्टी थाना क्षेत्र में नाबालिग के साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने मामलों लेकर अपर जिला एवं सत्र न्यायालय सप्तम सह विशेष न्यायालय पॉक्सो के न्यायाधीश दिवेश कुमार के न्यायालय सजा के बिंदु पर गुरुवार को सुनवाई हुई. न्यायालय ने दोनों पक्षों के दलील सुनने के बाद आरोपी बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के नगवास निवासी बब्लू कुमार को दफा 376 भादवि व 4 पॉक्सो एक्ट में दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही न्यायालय ने आरोपी पर 15 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि नही देने पर छह माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. सरकार की ओर से न्यायालय में विशेष लोक अभियोजक कुमारी मधुरानी ने बहस करते हुए अधिक से अधिक सजा की मांग की थी. वही बचाव पक्ष से वरीय अधिवक्ता विन्देश्वर ठाकुर ने बहस करते हुए कम से कम सजा की मांग की थी. क्या है मामला विशेष लोक अभियोजक के अनुसार एक शादी समारोह में आरोपी की पीड़िता से मुलाकात हुई थी. इसी दौरान पीड़िता से आरोपी ने उम्र और कब 18 वर्ष की होगी, इसकी जानकारी ली. फिर 18 की होने पर शादी करने की बात की. वहीं शादी करने के वादा कर नाबालिग से दुष्कर्म करता रहा. इसके बाद आरोपी अपने माता पिता के साथ दिल्ली रहने लगा. इस दौरान पीड़िता के 18 वर्ष पूरा होने के बाद पीड़िता शादी की बात की तो आरोपी दिल्ली से वापस नहीं आया. इसके बाद पीड़िता आरोपी से मिलने दिल्ली चली गयी. पीड़िता आरोपी के घर पर रुकी. जब शादी की बात की तो आरोपी ने शादी से साफ मना कर दिया. इसके बाद पीड़िता दिल्ली स्थित विजय विहार थाना में घटना से संबंधित आवेदन दी. विजय विहार थाना ने जीरो एफआईआर दर्ज कर अनुसंधान हेतु बेनीपट्टी थाना को भेज दिया. जहां घटना को लेकर बेनीपट्टी थाना में अप्रैल 2018 में प्राथमिकी दर्ज की गईं थी. चार लाख क्षतिपूर्ति देने का आदेश विशेष लोक अभियोजक के अनुसार न्यायालय ने पीड़िता के मानसिक क्षतिपूर्ति के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार को चार लाख रुपये देने का आदेश जारी किया है. वहीं आरोपी के जुर्माना देने के स्थिति में जुर्माने की राशि भी पीड़िता को देने का आदेश जारी किया.

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