मारपीट मामले में एक को तीन वर्ष कारावास की सजा

Updated at : 22 May 2024 11:00 PM (IST)
विज्ञापन
मारपीट मामले में एक को तीन वर्ष कारावास की सजा

खजौली थाना क्षेत्र में करीब 16 वर्ष पूर्व रास्ते को लेकर हुए विवाद को लेकर हुई मारपीट मामले की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संकाश चन्द्रा की न्यायालय में बुधवार को सुनवाई हुई.

विज्ञापन

मधुबनी. खजौली थाना क्षेत्र में करीब 16 वर्ष पूर्व रास्ते को लेकर हुए विवाद को लेकर हुई मारपीट मामले की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संकाश चन्द्रा की न्यायालय में बुधवार को सुनवाई हुई. न्यायालय ने दोनों पक्ष की दलील सुनने के बाद खजौली थाना क्षेत्र के मनियरवा निवासी आरोपी बुच्ची यादव उर्फ जीवछ यादव को दोषी करार देते हुए दफा 324 भादवि में तीन साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. वहीं अन्य दफा 323 भादवि में एक साल कारावास व एक हजार रुपये जुर्माना, दफा 341 भादवि में एक माह कारावास व पांच सौ रुपये जुर्माना लगाया है. सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी. न्यायालय में सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक रामानंद यादव व बचाव पक्ष से अधिवक्ता अंजनी कुमार ने बहस की.

क्या है मामला

अभियोजन के अनुसार घटना 24 नवंबर 2008 की है. करीब डेढ़ बजे आवेदिका अपने दुकान पर जा रही थी. इसी दौरान आरोपी अपने परिजन के साथ गाली-गलौज करते हुए मारपीट की थी. मामले को लेकर सूचिका राधा देवी के बयान पर खजौली थाना में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
Prabhat Khabar News Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन