Madhubani News : तत्काल टिकट बुकिंग के लिए 1 जुलाई से लागू होगा नया नियम

Published by : GAJENDRA KUMAR Updated At : 29 Jun 2025 10:31 PM

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भारतीय रेलवे ने तत्काल टिकट प्रणाली में कई अहम बदलाव की घोषणा की है.

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मधुबनी.

भारतीय रेलवे ने तत्काल टिकट प्रणाली में कई अहम बदलाव की घोषणा की है. नये बदलाव के तहत यात्रियों को तत्काल टिकट बुकिंग के लिए एक जुलाई से आधार वेरिफिकेशन कराना जरूरी हो गया है. वहीं, 15 जुलाई से ऑनलाइन बुकिंग के लिए आधार आधारित ओटीपी सत्यापन अनिवार्य होगा. इसके अलावा एजेंट्स को भी तत्काल टिकट बुकिंग के लिए इंतजार करना होगा. नये नियम के तहत एजेंट्स से पहले आम लोग आसानी से तत्काल टिकट बुकिंग कर सकेंगे. नये सर्कुलर का मुख्य उद्देश्य तत्काल टिकट बुकिंग में धोखाधड़ी व दुरूपयोग को कम करना है. इसके साथ ही यह सुनिश्चित करना कि टिकट केवल वास्तविक यात्रियों को मिले. इसके अलावा प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी व सुरक्षित बनाना एवं टिकटों की कालाबाजारी रोकनी है.

कब से कर पाएंगे बुकिंग :

तत्काल बुकिंग विंडो खुलने के पहले 30 मिनट तक अधिकृत एजेंट टिकट बुक नहीं कर सकेंगे. यह नियम एसी क्लास के लिए सुबह 10 से 10:30 बजे तक और नॉन-एसी क्लास के लिए 11 से 11:30 बजे तक लागू रहेगा. वहीं, आम लोग एसी क्लास के लिए 10 बजे सुबह से तत्काल बुकिंग कर सकेंगे. नॉन-एसी क्लास की बात करें तो 11 बजे सुबह से तत्काल बुकिंग कर पाएंगे, जबकि एजेंट को तत्काल टिकट विंडो खुलने के आधे घंटे बाद बुकिंग करने की इजाजत मिलेगी. अब तक एजेंट का तत्काल रेलवे बुकिंग पर कब्जा होता था. इसलिए आम लोगों को टिकट के लिए काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था.

तत्काल टिकट बुकिंग के नियम :

15 जुलाई से पीआरएस काउंटर और अधिकृत एजेंटों के जरिये बुक किये गए तत्काल टिकटों के लिए मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा, इसके लिए ओटीपी सत्यापन अनिवार्य होगा. तत्काल टिकट बुकिंग में पारदर्शिता बढ़ाने और वास्तविक यात्रियों तक इसका लाभ पहुंचाने के लिए बदलाव किया जा रहा हैं. इसके लिए सीआरआइएस एवं आइआरसीटीसी सिस्टम में जरूरी बदलाव कर सभी क्षेत्रीय रेलवे और संबंधित विभागों को सूचित करने का निर्देश दिया है. रेलवे मंत्रालय ने यात्रियों से अपने आइआरसीटीसी प्रोफाइल को आधार से लिंक करने की अपील की है, ताकि भविष्य में कोई परेशानी नहीं हो. डीआरएम विनय श्रीवास्तव ने कहा कि नये नियम लागू होने के बाद जहां यात्रियों को तत्काल टिकट के लिए एजेंट के पास चक्कर लगाने से निजात मिलेगी, वहीं दूसरी ओर एजेंट की मनमानी पर भी रोक लगेगा. रेलवे बोर्ड की ओर से यात्रियों की सहुलियत को देखते हुए नये नियम को 1 जुलाई से शुरू किया जाएगा. इसके लिए सभी आवश्यक तैयारी पूरी है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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