हत्या मामले में एक अभियुक्त को आजीवन कारावास

Updated at : 08 Apr 2024 9:46 PM (IST)
विज्ञापन
हत्या मामले में एक अभियुक्त को आजीवन कारावास

2021 में पिस्तौल से हत्या कर देने के मामले में मुख्य अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा हुई है.

विज्ञापन

झंझारपुर . फुलपरास थाना क्षेत्र में वर्ष 2021 में पिस्तौल से हत्या कर देने के मामले में मुख्य अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा हुई है. यह सजा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश झंझारपुर के शुभ नंदन झा की अदालत द्वारा सुनायी है. इस कांड के मुख्य आरोपी बहूअरवा गांव निवासी देवेंद्र यादव को धारा 302, 504, 307 एवं 27 आर्म्स एक्ट में सजा दी गई है. शुभ नंदन झा की कोर्ट ने उसे हत्या के आरोप में आजीवन कारावास सुनाई तथा 307 में 10 साल की सजा सुनाई है. इसके अलावा आर्ट एक्ट में 4 साल की सजा सुनाई है. इसके अलावा 10-10 हजार रुपया का दो जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर कैद की अवधि 6 माह और बढ़ा दी जाएगी. उनकी सभी सजा एक साथ चलेगी. दूसरे अभियुक्त रमेश शाह पर 27 आर्म्स एक्ट के तहत 4 साल की सजा सुनाई गई है. इन्हें 10 हजार रुपए का जुर्माना भी किया गया है. नगद राशि नहीं देने पर उनकी सजा अवधि 3 माह और अतिरिक्त बढ़ जाएगी. इस कांड के अन्य दो अभियुक्त नीतू देवी एवं अनमोल देवी उर्फ संतोष देवी को संदेह का लाभ देते हुए दोष मुक्त करार दिया गया है. सजा सुनाए जाने के बाद ही जमानत पर बाहर रहने वाले अभियुक्त रमेश शाह को जेल भेज दिया गया. जबकि दूसरे अभियुक्त देवन यादव जेल से ही कोर्ट के ट्रायल में भाग ले रहे थे. इस कांड में सरकार के तरफ से एपीपी देव शंकर झा ने बहस की जबकि बचाव पक्ष के अधिवक्ता लक्ष्मेश्वर सिंह थे. मालूम हो कि घटना फुलपरास क्षेत्र के बहुअरवा गांव में 8 मई 2021 को 11:00 बजे दिन में हुई थी. कांड के सूचक 21 वर्षीय विष्णु कुमार यादव है. जिनके पिता शिवनंदन यादव की गोली मारकर हत्या की गई थी. पुत्र के आवेदन पर थाना कांड संख्या 185/ 21 के तहत हत्या की प्राथमिक दर्ज की गई थी. दर्ज प्राथमिकी में उन्होंने कुल 12 लोगों को आरोपी बनाया था. जिसमें देवन यादव, जयराम यादव, रामू यादव, पुरुषोत्तम यादव, कैलाश यादव, प्रभु यादव, बबलू यादव, गायत्री कुमारी, संतोष देवी उर्फ अनमोल देवी, रामो देवी, नीतू देवी और रमेश साह को आरोपी बनाते हुए मामला दर्ज किया गया था. एपीपी देव शंकर झा ने बताया कि पुलिस के अनुसंधान और ट्रायल के बाद चार नामजद ही दोषी पाए गए थे.

विज्ञापन
Prabhat Khabar News Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन