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Madhubani News : बिहार परीक्षा नियंत्रण अधिनियम के तहत दो को तीन वर्ष कारावास

Updated at : 29 Aug 2025 10:05 PM (IST)
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Madhubani News : बिहार परीक्षा नियंत्रण अधिनियम के तहत दो को तीन वर्ष कारावास

वर्ष 2019 की इंटर परीक्षा में फर्जी तरीके से दूसरे के नाम पर परीक्षा देने के मामले की एसीजेएम प्रथम तेजकुमार प्रसाद की न्यायालय में शुक्रवार को सुनवाई हुई.

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मधुबनी. रहिका थाना क्षेत्र स्थित भारती मंडन महा विद्यालय में वर्ष 2019 की इंटर परीक्षा में फर्जी तरीके से दूसरे के नाम पर परीक्षा देने के मामले की एसीजेएम प्रथम तेजकुमार प्रसाद की न्यायालय में शुक्रवार को सुनवाई हुई. न्यायालय ने दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद आरोपी बाबूबरही थाना क्षेत्र के मझाऊ निवासी रमेश कुमार यादव एवं राजनगर थाना क्षेत्र के सोनवारी निवासी अनिल कुमार को दफा 419 एवं 420 भादवि में तीन- तीन वर्ष कारावास की सजा सुनायी है . साथ ही न्यायालय ने अन्य दफा 120बी भादवि एवं बिहार परीक्षा नियंत्रण अधिनियम की धारा 10 के तहत छह- छह माह की सजा सुनायी है. साथ ही न्यायालय ने आरोपी पर तीन हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी. अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी नीरज कुमार ने बहस करते हुए अधिक से अधिक सजा देने की मांग की थी. वहीं बचाव पक्ष से जितेंद्र नारायण ने बहस करते हुए कम से कम सजा देने की मांग की थी. अभियोजन के अनुसार घटना 7 फरवरी 2019 की है. रहिका स्थित भारती मंडन महाविद्यालय में इंटर की पहली पाली की परीक्षा में अनिल कुमार बीएसजे कॉलेज के छात्र के बदले रमेश कुमार यादव परीक्षा देते पकड़ा गया था. मामले को लेकर केंद्राधीक्षक क्षितिज कुमार ने रहिका थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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GAJENDRA KUMAR

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