हर पंचायत में खुलेगा जीविका सुधा बिक्री केंद्र, जीविका दीदियों को मिलेगा नया रोजगार

सांकेतिक तस्वीर
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से लाभान्वित जीविका दीदियों के लिए खुशखबरी है. अब प्रत्येक पंचायत में जीविका सुधा बिक्री केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जिससे उन्हें अतिरिक्त रोजगार मिलेगा. चयनित लाभार्थियों को 75 हजार रुपये तक की सहायता मिलेगी.
Madhubani News: मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से लाभान्वित जीविका दीदियों को अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रत्येक पंचायत में जीविका सुधा बिक्री केंद्र स्थापित किए जाएंगे. इस योजना का लाभ केवल मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से जुड़े जीविका समूह की सक्रिय दीदियों को मिलेगा. प्रखंड परियोजना प्रबंधक डॉ. धनंजय कुमार ने बताया कि इच्छुक लाभार्थी निर्धारित पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
Ladania News: 75 हजार रुपये की मिलेगी सहायता
योजना के तहत प्रत्येक चयनित लाभार्थी को कुल 75 हजार रुपये की सहायता मिलेगी. इसमें 60 हजार रुपये बिहार ग्रामीण आजीविका परियोजना (जीविका) की ओर से दिए जाएंगे, जबकि 15 हजार रुपये लाभार्थी को स्वयं अंशदान करना होगा. इस राशि से डीप फ्रीजर, विजी कूलर, ब्रांडिंग, दुकान की मरम्मत और परिवहन जैसी आवश्यक सुविधाएं विकसित की जाएंगी.
ऑनलाइन आवेदन और लॉटरी से होगा चयन
प्रखंड परियोजना प्रबंधक ने बताया कि इच्छुक लाभार्थियों को आधिकारिक पोर्टल jsbk.brlps.in पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा. आवेदन के बाद भौतिक सत्यापन किया जाएगा और पात्र लाभार्थियों का चयन ऑनलाइन रैंडमाइज्ड लॉटरी सिस्टम के माध्यम से किया जाएगा.
ये हैं पात्रता की प्रमुख शर्तें
योजना का लाभ लेने के लिए आवेदिका मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से लाभान्वित स्वयं सहायता समूह की सक्रिय सदस्य होनी चाहिए. सभी ऋणों का भुगतान पूरा हो चुका हो. संबंधित पंचायत की स्थायी निवासी होने के साथ पंचायत क्षेत्र में स्वयं की, लीज या किराए की कम से कम 70 वर्ग फीट की दुकान तथा वैध बिजली कनेक्शन होना अनिवार्य है. दुकान तक सुधा वाहन के आने-जाने के लिए सड़क संपर्क भी बेहतर होना चाहिए.
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
ऑनलाइन आवेदन के दौरान सक्रिय मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, लोकोस आईडी, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, दुकान की फोटो, दुकान का आकार, बिजली बिल, पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड की स्कैन कॉपी तथा दुकान के स्वामित्व, लीज या किरायानामा से जुड़े दस्तावेज अपलोड करने होंगे. आवेदन में किसी प्रकार की कठिनाई होने पर लाभार्थी अपने संकुल स्तरीय संघ या जीविका कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं.
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