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Madhubani News : फैक्ट्री से एक बाल श्रमिक विमुक्त

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नई दिल्ली तथा जिला पदाधिकारी आनंद शर्मा के निर्देश पर धावा दल गठित कर बाल श्रमिकों की विमुक्ति के लिए विभिन्न दुकानों एवं प्रतिष्ठानों में निरीक्षण किया गया.

मधुबनी. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नई दिल्ली तथा जिला पदाधिकारी आनंद शर्मा के निर्देश पर धावा दल गठित कर बाल श्रमिकों की विमुक्ति के लिए विभिन्न दुकानों एवं प्रतिष्ठानों में निरीक्षण किया गया. इसी क्रम मेो श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी रहिका गोविंद कुमार के नेतृत्व में प्रखंड में बाल श्रमिकों की विमुक्ति के विभिन्न दुकानों एवं प्रतिष्ठानों में सघन जांच अभियान चलाया गया. निरीक्षण के क्रम में लड्डू फैक्ट्री वार्ड 11 सप्तता से एक (1) बाल श्रमिक को विमुक्त कराया गया. विमुक्त बाल श्रमिक को बाल कल्याण समिति मधुबनी के समक्ष उपस्थापित कर निर्देशानुसार उन्हें बाल गृह में रखा गया है. बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम 1986 के तहत नियोजक के विरुद्ध संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है. श्रम अधीक्षक दिनेश कुमार ने बताया कि बाल श्रमिकों से किसी भी दुकान या प्रतिष्ठान में कार्य कराना बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 के अंतर्गत गैरकानूनी है. बाल श्रमिकों से कार्य कराने वाले व्यक्तियों को 20 से 50 हजार रुपये तक का जुर्माना और 2 वर्षों तक के कारावास का प्रावधान है. इसके अतिरिक्त नियोजकों से 20 हजार रुपये प्रति बाल श्रमिक की दर से अलग से राशि की वसूली की जाएगी, जो जिलाधिकारी के पदनाम से संधारित जिला बाल श्रमिक पुनर्वास सह कल्याण कोष में जमा किया जाएगा. इस राशि को जमा नहीं कराने वाले नियोजक के विरुद्ध सर्टिफिकेट केस या नीलाम पत्र वाद अलग से दायर किया जाएगा. धावा दल टीम के सदस्य के रूप में श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी राजेश कुमार सिंह, संतोष कुमार पोद्दार, अनुप शंकर, अश्वनी राज, अभिषेक कुमार, हामिद गफूर, सर्वो प्रयास संस्था की प्रतिनिधि रत्ना कुमारी, चाइल्ड लाइन की सोनी कुमारी एवं पुलिस कर्मी शामिल थे. श्रम अधीक्षक द्वारा बताया गया कि धावा दल नियमित रूप से प्रत्येक दिन संचालित होगा. जिला के सभी प्रखंड एवं नगर निकायों क्षेत्रों में बाल श्रमिकों को नियोजित करने वाले नियोजकों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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