मधुबनी : इन दिनों रेलवे स्टेशन पर आरक्षण टिकट लेने के लिए आने वाले लोगों को नये नियम का पालन करना होता है. यह नियम ना तो रेलवे प्रशासन का है, ना मंत्रालय का और ना ही मंडल का. नियम का निर्धारण स्थानीय कर्मी व अधिकारियों ने किया है. नियम यह बना दिया गया है कि आरक्षित टिकट लेने के लिये आये लोगों को अब आरपीएफ के पास नंबर लगाना होगा. आरक्षण का टिकट लेने के लिये यदि कोई यात्री अहले सुबह आ जायें और टिकट काउंटर पर लाइन में लग जाते हैं और पहले नंबर पर लाइन में हैं तो यह जरूरी नहीं कि उनको पहला टिकट या उस दिन टिकट संबंधित यात्री को मिल ही जाये.
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आरपीएफ के पास नाम लिखाइये, मिलेगा टिकट
मधुबनी : इन दिनों रेलवे स्टेशन पर आरक्षण टिकट लेने के लिए आने वाले लोगों को नये नियम का पालन करना होता है. यह नियम ना तो रेलवे प्रशासन का है, ना मंत्रालय का और ना ही मंडल का. नियम का निर्धारण स्थानीय कर्मी व अधिकारियों ने किया है. नियम यह बना दिया गया है […]
यदि टिकट लेना है तो यात्री को आरपीएफ के जवान के पास जाकर अपना नंबर दर्ज कराना होता है. फिर आरक्षण क्लर्क के आने पर आरपीएफ के जवान के द्वारा दिये गये लिस्ट के अनुसार ही कथित तौर पर टिकट दिया जाता है. हालांकि इस नियम से अनभिज्ञ रहने वाले कई यात्रियों की आये दिन आरपीएफ व स्थानीय रेलवे प्रशासन से कहा सुनी होती रहती है. पर इससे नियम नहीं बदल सका है.
वाणिज्य अधीक्षक का कहना है कि यह स्थानीय लोगों की सुविधा के लिए ही किया गया है. पर, सूत्रों का कहना है कि इसमें व्यापक तौर पर लेन देन की बात भी सामने आती रही है. वहीं यात्रियों को परेशानी होती है वह अलग.
यात्रियों की सुविधा के लिए बना है नियम
इस बाबत वाणिज्य अधीक्षक सत्तो पासवान ने बताया है कि यात्रियों की सुविधा के लिये यह नियम लागू किया गया है. ताकि लोगों को सहूलियत से टिकट मिल सके.
मधुबनी स्टेशन पर नये नियम का निर्धारण
आरक्षित टिकट लेने वालों को कराना होता है आरपीएफ के पास नाम दर्ज
लाइन में लगने पर टिकट मिलने की गारंटी नहीं
यात्रियों की सुविधा के लिए नयी व्यवस्था
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