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एसडीओ व सेक्टर मजिस्ट्रेट की गाड़ी में लगेगा वायरलेस

मधुबनी : जिला पंचायत निर्वाचन से संबंधित सेक्टर दंडाधिकारी जोनल पदाधिकारी एवं अनुमंडलीय पदाधिकारी के साथ शुक्रवार को समाहरणालय के सभागार में जिला पदाधिकारी गिरिवर दयाल सिंह ने बैठक की. बैठक में जिले में पंचायत चुनाव के दो चरण में हुए मतदान को लेकर अधिकारियों के साथ उनका अनुभव साझा किया. अधिकारियों से जिला पदाधिकारी […]

मधुबनी : जिला पंचायत निर्वाचन से संबंधित सेक्टर दंडाधिकारी जोनल पदाधिकारी एवं अनुमंडलीय पदाधिकारी के साथ शुक्रवार को समाहरणालय के सभागार में जिला पदाधिकारी गिरिवर दयाल सिंह ने बैठक की.
बैठक में जिले में पंचायत चुनाव के दो चरण में हुए मतदान को लेकर अधिकारियों के साथ उनका अनुभव साझा किया. अधिकारियों से जिला पदाधिकारी ने सुझाव मांगे. डीएम ने निर्देश दिया कि सभी सेक्टर जोनल दंडाधिकारी अगले चुनाव से पूर्व अपना वैकल्पिक मोबाइल नंबर जिला नियंत्रण कक्ष में उपलब्ध करा दें. डीएम ने सभी सेक्टर दंडाधिकारी मतदान के दिन बगैर संबंधित एसडीओ के अनुमति के अपना क्षेत्र नहीं छोड़ेंगे. 9 बजे के बाद ऐसे किसी मतदान केंद्र पर मतदाताओं की लंबी कतार लगी रहेगी तो वहां सेक्टर दंडाधिकारी स्टेटिक रहेंगे. जिन मतदान केंद्रो पर धीमी गति से मतदान की प्रक्रिया चलने की सूचना मिले उन मतदान केंद्रों पर अतिरिक्त सुरक्षित कर्मियों की व्यवस्था ससमय उपलब्ध करा दें.
जिन पंचायत सचिव, राजस्व कर्मचारी की चुनाव ड्यूटी नहीं लगी हो उन सब को संबंधित चरण के मतदान के दिन प्रखंड कार्यालय में कार्यरत रखें ताकि आवश्यकता पड़ने पर उनकी सहायता ली जा सके ,साथ ही इंदिरा आवास एवं टोला सेवक को भी प्रखंड कार्यालय में उपस्थित रहने का निर्देश दिया. 5 बजे के बाद जिस थाना क्षेत्र में मतदान जारी रहने की खबर प्राप्त हो वहां स्थानीय थाना प्रभारी स्वयं पहुंचे. डीएम ने कहा कि मतदान के दौरान मोबाइल आफ रखने वाले अधिकारी व कर्मियों के विरुद्ध जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी. मतपत्र छपकर आने के बाद निर्वाची पदाधिकारी उनका मिलान प्रपत्र 9 से अवश्य करें जो प्रपत्र चुनाव में खड़े अभ्यर्थी को दिया गया है.
प्रपत्र 9 से उनका मिलान करने का भी निर्देश डीएम ने दिया. बैठक में डीएम ने सभी एसडीओ को निर्देश दिया कि आगामी 4 मई को मुख्यमंत्री के दरभंगा प्रमंडलीय समीक्षा भाग लेने के लिए सभी लोक सभा सदस्य, विधायक एवं विधान पार्षद को सूचना दे दें. एवं 30 अप्रैल से पूर्व जिन पदाधिकारियों के कार्यालय में जन शिकायत से संबंधित आवेदन लंबित रहेगा. उनके विरुद्ध प्रपत्र क का गठन किया जाएगा.

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