तीन चरणों में करीब 7 सौ पुलिस पदाधिकारी ने लिया प्रशिक्षण
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 20 Jun 2024 10:35 PM
हली जुलाई से लागू होने वाली नये आपराधिक कानून को लेकर तृतीय चरण में जिले के पुलिस पदाधिकारियों का तीन दिवसीय ऑन लाइन प्रशिक्षण गुरुवार को समाप्त हो गया.
मधुबनी. पहली जुलाई से लागू होने वाली नये आपराधिक कानून को लेकर तृतीय चरण में जिले के पुलिस पदाधिकारियों का तीन दिवसीय ऑन लाइन प्रशिक्षण गुरुवार को समाप्त हो गया. प्रशिक्षण सत्र में 215 से अधिक जिला के पुलिस कर्मियों ने प्रशिक्षण लिया. तीन चरणों में 700 जिले के पुलिस पदाधिकारियों ने प्रशिक्षण लिया. नये कानून को लेकर प्रशिक्षण के लिए नियुक्त प्रशिक्षकों ने पटना से ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया. इस दौरान प्रशिक्षक ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के बारे में जानकारी दी. वहीं नये कानून के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट से अंतिम प्रपत्र के साथ पुलिस के कर्तव्य, कांड दैनिकी लेखन, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की पहचान व नये कानून को लेकर प्रशिक्षण दिया. साथ ही प्रशिक्षक ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के साथ बिहार अपराध नियत्रंण अधिनियम के बारे में जानकारी दी. वहीं भारतीय दंड संहिता के अधीन वैसे अपराध जिसे विलोपित किया गया है, उसके बारे में भी जानकारी दी गई. नये कानून को लेकर जिला पुलिस तैयार नये कानून लागू होने को लेकर एसपी सुशील कुमार ने कहा कि जिले में इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है. एसएचओ, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर सहित करीब 7 सौ पुलिस पदाधिकारी प्रशिक्षण ले चुके हैं. शेष पुलिस जवानों को शीघ्र ही प्रशिक्षण दिया जायेगा.
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