बच्ची से दुष्कर्म के आरोपित को 10 साल की सजा

Published at :15 Jan 2015 5:03 AM (IST)
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बच्ची से दुष्कर्म के आरोपित को 10 साल की सजा

मधुबनी : बासोपट्टी थाना क्षेत्र में करीब दो वर्ष पहले पांच वर्षीय बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म मामले में द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ओम प्रकाश चतुर्थ के न्यायालय में सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई. न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद बासोपट्टी थाना क्षेत्र के वीरपुर पश्चिमी टोला निवासी आरोपी प्रमोद […]

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मधुबनी : बासोपट्टी थाना क्षेत्र में करीब दो वर्ष पहले पांच वर्षीय बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म मामले में द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ओम प्रकाश चतुर्थ के न्यायालय में सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई.
न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद बासोपट्टी थाना क्षेत्र के वीरपुर पश्चिमी टोला निवासी आरोपी प्रमोद साह को दफा 376 भादवि के तहत 10 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनायी. साथ ही आरोपी पर पांच हजार जुर्माना भी लगाया. जुर्माने की राशि नहीं देने पर अभियुक्त को तीन माह अतिरिक्त सजा भुगतने होगी. अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक अजीत कुमार सिन्हा ने बहस करते हुए न्यायालय से अधिक से अधिक सजा की मांग की थी.
बचाव पक्ष से अधिवक्ता विजय कांत झा ने बहस किया था. क्या था मामला : अभियोजन के अनुसार, सूचक की पांच वर्षीय बच्ची दरवाजे पर चार बच्चों के साथ खेल रही थी. उसी समय सूचक के पड़ोसी आरोपी द्वारा बच्ची को उठाकर अपने घर ले जाकर दुष्कर्म किया गया था. इस बाबत सूचक ने बासोपट्टी थाना कांड संख्या 19/2013 दर्ज कराया था.
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