सिंहेश्वर . सिंहेश्वर में लगने वाले मेला का डाक गुरुवार को किया जायेगा. मेला लगाने को लेकर स्थानीय प्रशासन पूरे जोर शोर से लगा हुआ है. मंदिर का रंग रोगन का कार्य पूरा कर लिया गया है. डीएम सह सिंहेश्वर मंदिर न्यास समिति अध्यक्ष तरनजोत सिंह ने निर्देश दिया था कि 20 फरवरी तक किसी भी परिस्थिति में कार्य को पूरा करना है. वहीं मेला लगाने को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा जो भी ठेकेदार होंगे उनके लिए बताया गया है कि मेला डाक के लिए तीन तिथि 31 जनवरी व छह व 11 फरवरी तक निर्धारित की गयी थी. उक्त निर्धारित तिथि तक किसी इच्छुक व्यक्तियों ने डाक में भाग नहीं लिया. इसके कारण बन्दोबस्ती नहीं हो सकी. दुबारा सिंहेश्वर मेला बन्दोवस्ती के लिए 20 फरवरी को कार्यालय अवधि में समाहरणालय सभा प्रकोष्ठ में की जायेगी. बताया कि 13 फरवरी को मेला समिति के बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार डाक वक्ता, आयोजनकर्ता को निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा. सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि मौत का कुआं की अनुमति नहीं होगा. मेला में थियेटर की अनुमान्यता इस शर्त पर होगी कि थियेटर में किसी भी अवांछित अश्लीलता इत्यादि गतिविधि पर रोक रहेगा. साथ ही अनुमंडल पदाधिकारी प्रतिदिन इसकी अनुश्रवण सीसीटीवी कैमरा इत्यादि के माध्यम से करते रहेंगे व नियमानुसार अनुमति प्रदान करेंगे. आयोजनकर्ता नियमानुसार बिजली की व्यवस्था, बैरिकेडिंग वाहन पार्किंग की व्यवस्था अपने स्तर से करेंगे. लाउडस्पीकर एक्ट का विधिवत पालन करना होगा. अवैध डीजे लाउडस्पीकर बजाने पर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी. किसी भी परिस्थिति में रात्रि दस बजे के बाद लाउडस्पीकर एक्ट का उल्लंघन नहीं किया जायेगा. मंदिर परिसर पार्किंग में लगे वाहनों, आगन्तुकों की सुरक्षा की जिम्मेवारों व पार्किंग में यत्र- तत्र खड़े वाहनों को व्यवस्थित करने हेतु आयोजनकर्ता आवश्यक व्यवस्था करेंगे. आवश्यकतानुसार अयोजनकर्ता अपने स्तर से मेला स्थल पर सीसीटीवी कैमरा को अधिष्ठापित करायेंगे. मेला स्थल की प्रतिदिन साफ- सफाई आगन्तुकों हेतु पेयजल, शौचालय व अन्य मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता आायोजनकर्ता के द्वारा किया जाना होगा. मेला परिसर में विभागीय निर्देश के आलोक में सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग पूर्णतः वर्जित रहेगा. मेला परिसर में उचित स्थानों पर डस्टबीन आयोजनकर्त्ता द्वारा लगाया जायेगा. आयोजनकर्ता का चरित्र आपराधिक नहीं होना चाहिए. मेला में लगने वाले सभी प्रकार के झूले का सूची देना अनिवार्य होगा. मेला में लगने वाले सभी प्रकार के झूले का फिटनेस सर्टिफिकेट सक्षम प्राधिकार से प्राप्त करना अनिवार्य होगा
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