मंडल कारा में बंदियों को प्ली बार्गेनिंग की दी गई जानकारी
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 29 Sep 2024 6:42 PM
मधेपुरा मंडल कारा में बंदियों को उनके अधिकारों और प्ली बार्गेनिंग प्रक्रिया से अवगत कराने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से रविवार को विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया.
मधेपुरा. मधेपुरा मंडल कारा में बंदियों को उनके अधिकारों और प्ली बार्गेनिंग प्रक्रिया से अवगत कराने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से रविवार को विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया. पैनल अधिवक्ता विजय कुमार ने बंदियों को इसके बारे में जानकारी दी. उन्होंने बताया कि प्ली बार्गेनिंग यह एक ऐसी प्रक्रिया है, इसमें किसी दंडनीय अपराध के लिये आरोपित व्यक्ति अपना अपराध स्वीकार कर प्ली बार्गेनिंग की प्रक्रिया के माध्यम से कानून के तहत निर्धारित सजा से कम सजा प्राप्त करने के लिए अभियोजन से सहायता ले सकते हैं. सात वर्ष से कम की सजा वाले बंदी ही प्ली बार्गेनिंग का लाभ ले सकता है. इसके लिए आरोपी द्वारा एक आवेदन कोर्ट में दिया जाता है, वहां आरोपी अपनी गलती स्वीकार करता है. आरोपी की सजा को निर्धारित अवधि से आधी या उससे भी कम किया जा सकता है. जो बंदी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, वे अपना आवेदन जेल अधीक्षक से अपने न्यायालय को भेज सकते हैं.
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