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स्कूल खुले रहने के दौरान कोचिंग संचालित करने पर होगी कार्रवाई

स्कूल खुले रहने के दौरान कोचिंग संचालित करने पर होगी कार्रवाई

कुमारखंड.

प्रखंड क्षेत्र में प्राइमरी से 12वीं तक के बच्चों को पढ़ाने वाले कई कोचिंग संस्थान धड़ल्ले से चल रहे हैं. यहां पढ़ने वाले बच्चों के नाम कहीं दूसरे स्कूलों में दर्ज है, जबकि कक्षाएं कोचिंग संस्थानों में चल रही है, लेकिन अब शिक्षा विभाग ने इन संस्थानों पर कार्रवाई करने का निर्णय लिया है. ऐसे कोचिंग संस्थानों को चिन्हित करने की कवायद शुरू कर दी गयी है. अब स्कूल के समय कोचिंग का संचालन करते पकड़े जाने वाले संस्थानों के संचालकों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जायेगी. बताते चलें कि स्कूल के पढ़ाई के समय ही कोचिंग संचालक कोचिंग का संचालन करते हैं. नियम के मुताबिक कोई कोचिंग संस्थान स्कूल समय बच्चों को नहीं पढ़ा सकते. उस समय बच्चों को स्कूल में होना चाहिए जबकि नियमों को ताक पर रखकर बच्चों को स्कूल समय में कोचिंग दी जा रही है. इसके कारण स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थी अनुपस्थित रहते हैं. शिक्षा विभाग द्वारा पूर्व में ही ऐसे कोचिंग संस्थान संचालकों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्णय लिया था. विभागीय आदेशानुसार सुबह साढे छह से 12:30 बजे तक स्कूल का समय होता है. इस समय में कोई कोचिंग संस्थान बच्चों को नहीं पढ़ा सकता. इस समय के बाद ही कोचिंग संस्थान खोले जायेंगे. ऐसे में अब विभागीय अधिकारी ऐसे कोचिंग संस्थानों का निरीक्षण करेंगे. यदि कोचिंग संस्थानों में कोई बच्चा पढ़ता मिलेगा तो उस सेंटर के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी. इसे लेकर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी किशोर भाष्कर ने बताया कि प्रखंड अंतर्गत अवैध कोचिंग संस्थान या प्राइवेट ट्यूशन देने वाले विद्यालय अवधि में अपने संस्थान का संचालन बिलकुल नहीं करेंगे.

आरटीई अधिनियम के तहत कोई भी कोचिंग सेंटर संचालक स्कूल समय में बच्चों को नहीं पढ़ा सकता. विद्यालय अवधि में कोचिंग संस्थानों का निरीक्षण किया जायेगा. यदि कोई मिलता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी. किशोर भाष्कर, बीईओ,कुमारखंड

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