हत्या के प्रयास के मामले में सजा

मधेपुरा : व्यवहार न्यायालय परिसर स्थित जिला एवं सत्र न्यायाधीश मजहर इमाम की अदालत में हत्या के प्रयास के मामले में बिजेंद्र पंडित को सात वर्ष की सजा 10 हजार रुपये और अर्थदंड की सजा सुनायी है. उदाकिशुनगंज के अमोना निवासी दिनेश साह ने बिजेंद्र पंडित के पूर्वज से जमीन खरीदी थी. दिनेश साह एवं […]
मधेपुरा : व्यवहार न्यायालय परिसर स्थित जिला एवं सत्र न्यायाधीश मजहर इमाम की अदालत में हत्या के प्रयास के मामले में बिजेंद्र पंडित को सात वर्ष की सजा 10 हजार रुपये और अर्थदंड की सजा सुनायी है. उदाकिशुनगंज के अमोना निवासी दिनेश साह ने बिजेंद्र पंडित के पूर्वज से जमीन खरीदी थी. दिनेश साह एवं बिजेंद्र पंडित के बीच पांच धूर जमीन को लेकर विवाद था.
घर बनाने को लेकर दोनों में विवाद बढ़ा बात इतनी बढ़ी कि विजेंद्र पंडित ने रड से दिनेश साह के सर पर प्रहार किया. इस बात को लेकर उदाकिशुनगंज थाना कांड संख्या 107/9 दर्ज करवाया गया.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए




