मधेपुरा : व्यवहार न्यायालय परिसर स्थित जिला एवं सत्र न्यायाधीश मजहर इमाम की अदालत में हत्या के प्रयास के मामले में बिजेंद्र पंडित को सात वर्ष की सजा 10 हजार रुपये और अर्थदंड की सजा सुनायी है. उदाकिशुनगंज के अमोना निवासी दिनेश साह ने बिजेंद्र पंडित के पूर्वज से जमीन खरीदी थी. दिनेश साह एवं बिजेंद्र पंडित के बीच पांच धूर जमीन को लेकर विवाद था.
घर बनाने को लेकर दोनों में विवाद बढ़ा बात इतनी बढ़ी कि विजेंद्र पंडित ने रड से दिनेश साह के सर पर प्रहार किया. इस बात को लेकर उदाकिशुनगंज थाना कांड संख्या 107/9 दर्ज करवाया गया.