नप के अमीन व कार्यपालक पदाधिकारी पर जुर्माना

Published at :19 Jan 2017 6:18 AM (IST)
विज्ञापन
नप के अमीन व कार्यपालक पदाधिकारी पर जुर्माना

मधेपुरा : जिला लोक शिकायत निवारण कार्यालय द्वारा पारित आदेश का अनुपालन नहीं करने पर परिवादी द्वारा अपील करने के बाद द्वितीय अपीलीय प्राधिकर सह डीएम मो सोहैल द्वारा नगर परिषद के अमीन पर पांच हजार का अर्थदंड लगाया गया है. वहीं कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद को सख्त चेतावनी देते हुए 15 दिन के अंदर […]

विज्ञापन

मधेपुरा : जिला लोक शिकायत निवारण कार्यालय द्वारा पारित आदेश का अनुपालन नहीं करने पर परिवादी द्वारा अपील करने के बाद द्वितीय अपीलीय प्राधिकर सह डीएम मो सोहैल द्वारा नगर परिषद के अमीन पर पांच हजार का अर्थदंड लगाया गया है. वहीं कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद को सख्त चेतावनी देते हुए 15 दिन के अंदर आदेश का अनुपालन करने को कहा गया है. तय समय के भीतर अनुपालन नहीं होने पर कार्यपालक पदाधिकारी पर भी स्वत: पांच हजार का अर्थदंड लगाते हुए इसकी प्रति कोषागार पदाधिकारी को भेजी गयी.

द्वितीय अपीलीय प्राधिकार सह जिला पदाधिकारी मधेपुरा ने अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी मधेपुरा के पारित आदेश के बाद अपील में सुनवाई के दौरान नगर परिषद मधेपुरा के अमीन कृष्णानंद साह पर पांच हजार रूपये जुर्माना लगाये हैं. परिवादी राधेश्याम प्रसाद यादव सेवानिवृत शिक्षक ने दो नवंबर 2016 को अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी मधेपुरा के न्यायालय में परिवार दायर किये थे कि वार्ड नंबर तीन नवटोलिया में अपने रैयती जमीन के सामने सड़क के बगल में राजेंद्र भगत द्वारा अतिक्रमण कर लेने के कारण
अतिक्रमण को खाली कराने का गुहार लगाये थे. अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने अनन्य संख्या 4111101180600012 पर विभिन्न तिथि को लोक प्राधिकार सह कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद मधेपुरा को नोटिस निर्गत कर बुलाए परंतु कार्यपालक पदाधिकारी उपस्थित नहीं हुये. तत्पश्चात परिवादी राधेश्याम प्रसाद यादव ने द्वितीय अपीलीय प्राधिकार सह जिला पदाधिकारी मधेपुरा में अपील दायर किये. जिला पदाधिकारी मधेपुरा मो सोहैल ने दिनांक 09 जनवरी 2017 को सुनवाई के पश्चात कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद मधेपुरा के अवकाश में रहने के कारण अमीन कृष्णानंद साह सुनवाई में पहुंचे थे. जो एक सप्ताह के अंदर अतिक्रमित जमीन को खाली कराने का समय की मांग किये थे. लेकिन, समय बीत जाने के पश्चात भी जमीन पर अतिक्रमण खाली नहीं हुये. जिस कारण अमीन कृष्णानंद साह को पांच हजार रूपया जुर्माना लगाया गया है. आदेश में नगर परिषद मधेपुरा के कार्यपालक पदाधिकारी को निर्देशित किए हैं कि 15 दिनों के भीतर अतिक्रमित जमीन को मुक्त कराई जाय. अन्यथा उनके वेतन से भी जुर्माना की पांच हजार रूपये वसुली जायेगी. डीएम मो सोहैल के उक्त आदेश से नगर परिषद मधेपुरा के पदाधिकारी एवं कर्मी हड़कंप है.
अतिक्रमण हटाने का मामला सेवानिवृत्त शिक्षक ने दायर किया था लोक शिकायत निवारण अधिकारी के समक्ष परिवाद
परिवाद में नहीं हुई कार्रवाई तो द्वितीय अपीलीय प्राधिकार सह डीएम के पास पहुंचे परिवादी, डीएम ने लगाया अर्थदंड
विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन