मधेपुरा : राष्ट्रीय लोक अदालत में निष्पादित किये जाने योग्य सभी मामलों की सूची हर हाल में एक दिसंबर तक उपलब्ध करवायी जाय. ऐसे मामलों की वजह से राजस्व के नुकसान के साथ-साथ विकास कार्य भी अवरुद्ध होता है. साथ ही आम जनता परेशान होती है. गुरुवार को समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में आयोजित महत्वपूर्ण बैठक के दौरान उपरोक्त बातें जिला पदाधिकारी मो सोहैल ने कही.
इस दौरान डीएम ने सभी विभागों में लंबित मामलों की बिंदुवार समीक्षा भी की. विद्युत विभाग में लंबित मामलों की लंबी सूची देख कर डीएम ने विद्युत विभाग के कार्य पालक अभियंता को निर्देश दिया कि त्रुटीपूर्ण विद्युत विपत्र के लंबित मामलों को लेकर दोनों अनुमंडल में एक दिसंबर से तीन दिसंबर तक शिविर आयोजित कर मामले को निष्पादित किया जाय.
बाकी बचे मामलों की सूची पांच दिसंबर तक उपलब्ध करवायी जाय. इन मामलों को लोक अदालत के माध्यम से निष्पादित करवाया जायेगा. सर्टिफिकेट केस के मामले में डीएम ने अधिकारी को निर्देश दिया कि सभी मामलों का बैंक से मिलान कर लोक अदालत में ही ले जाने की तैयारी में जुट जायें. नगर परिषद और नगर पंचायत के होलिडिंग टैक्स के लंबित मामलों की भी अदालत के माध्यम से निबटाये जाय.
समीक्षा के दौरान राजस्व न्यायालय, अनुमंडल न्यायालय, डीसीएलआर के न्यायालय में लंबित मामलों को भी लोक अदालत में प्रस्तुत करने का निर्देश डीएम ने दिया. इस दौरान मनरेगा, विद्युत विभाग, पीएचइडी, परिवहन विभाग, उत्पाद विभाग, आपदा विभाग के मामलों की सूची तैयार करने का निर्देश डीएम ने संबंधित अधिकारियों को दिया.
बैठक में उपस्थित सिविल सर्जन को लोक अदालत के दिन न्यायालय परिसर में अस्थायी स्वास्थ्य केंद्र खोलने और एंबुलेंस उपलब्ध करवाने का निर्देश डीएम के द्वारा दिया गया. साथ ही नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी को पेयजल व चलंत शौचालय उपलब्ध करवाने का निर्देश भी दिया गया.
बैठक में मुख्य रूप से उप विकास आयुक्त मिथिलेश कुमार, अपर समाहर्ता आपदा कन्हैया प्रसाद, एसडीओ संजय कुमार निराला, मुकेश कुमार, डीपीओ राखी कुमारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी बद्री नारायण मंडल, बीडीओ शिवेश कुमार सिंह, अजीत कुमार, कुमारी पूजा आदि उपस्थित थे.
श्रम अधीक्षक के वेतन पर रोक मधेपुरा. गुरुवार को बैठक से अनुपस्थित रहने वाले श्रम अधीक्षक पर रोक लगाते हुए जिला पदाधिकारी मो सोहैल ने श्रम अधीक्षक से स्पष्टीकरण पूछा है. ज्ञात हो कि राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर गुरूवार को जिला पदाधिकारी द्वारा सभी विभागों की समीक्षा बैठक बुलाई गयी थी.
बैठक के दौरान जब श्रम संसाधन विभाग की खोज की गयी तो श्रम अधीक्षक बिना सूचना के गायब पाये गये. डीएम ने तत्काल सख्ती दिखाते हुए श्रम अधीक्षक सुबोध कुमार से स्पष्टीकरण पूछते हुए वेतन पर रोक लगाने का निर्देश दिया. समाहरणालय में मनाया संविधान दिवस – सबसे बड़ा लिखित संविधान बनाने का गौरव हमें है प्राप्त प्रतिनिधि, मधेपुरा संविधान दिवस के अवसर पर गुरुवार को समाहरणालय के सभा कक्ष में जिला पदाधिकारी मो सोहैल की अध्यक्षता में संविधान दिवस मनाया गया.
इस मौके पर डीएम ने विधिवत संविधान पढ़ कर सुनाया. मौके पर डीएम ने कहा कि संविधान किसी भी लोकतांत्रिक राष्ट्र की आत्मा है. देश की दशा और दिशा निर्धारण में यह महती भूमिका निभाता है. हमारे देश भारत में 1946 के कैबिनेट मिशन योजना के तहत देश के शीर्ष नेताओं एवं अधिकारियों के गहन विचार विमर्श मंत्रणा व वाद विवाद के बीच दो वर्ष ग्यारह महीने और अठारह दिन की बैठक के बाद देश के संविधान का निर्माण 26 नवंबर 1949 को पूरा हुआ.
इसे 26 जनवरी 1950 को लागू करते ही हमारा देश गणतंत्र हो गया. इसके साथ ही दुनिया का सबसे बड़ा लिखित व अद्वितीय संविधान बनाने का गौरव भी हमें हासिल है. इस मौके पर उप विकास आयुक्त मिथिलेश कुमार, अपर समाहर्ता कन्हैया प्रसाद, एसडीओ संजय कुमार निराला, मुकेश कुमार, डीपीओ राखी कुमारी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे.