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सड़क जाम के मामले में सात को सजा

मधेपुरा. व्यवहार न्यायालय स्थित न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी अतुल कुमार पाठक ने 18 वर्ष पुराने मामले में सात लोगों को दो-दो वर्ष की सजा सुनाई है व अन्य नामजद लोगों को बरी कर दिया. ज्ञात हो कि 12 जून 1996 को मीरगंज में सड़क जाम हटाने पहुंची पुलिस से लोगों ने मारपीट करते हुए सरकारी […]

मधेपुरा. व्यवहार न्यायालय स्थित न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी अतुल कुमार पाठक ने 18 वर्ष पुराने मामले में सात लोगों को दो-दो वर्ष की सजा सुनाई है व अन्य नामजद लोगों को बरी कर दिया. ज्ञात हो कि 12 जून 1996 को मीरगंज में सड़क जाम हटाने पहुंची पुलिस से लोगों ने मारपीट करते हुए सरकारी काम में बाधा पहुंचायी थी. इसी मामले में कोर्ट में अपना निर्णय दिया है. मालूम हो कि मुरलीगंज से मधेपुरा आने वाली सड़क को मीरगंज के पास दर्जनों लोगों ने जाम कर दिया था. इससे आवागमन काफी प्रभावित हुआ था. सड़क जाम की जानकारी मिलने पर जब पुलिस वहां पहुंची तो लोगों ने उनके साथ धक्का-मुक्की व गाली-गलौज की थी व जेब से रुपये निकालने का प्रयास किया था. इस मामले में 34 आरोपियों में सात को भारतीय दंड विधान की धारा 323, 147, 353, 149 में दोषी पा कर दो-दो वर्ष सजा सुनाई गयी व 26 लोगों को निर्दोष करार दिया.

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