अपहरण के मामले में हुई सजा.

Published at :27 Nov 2014 7:02 PM (IST)
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अपहरण के मामले में हुई सजा.

फोटो – गिरफ्तार 07कैप्शन – मधेपुरा. व्यवहार न्यायालय परिसर स्थित एडीजे द्वितीय मिथिलेश कुमार द्ववेदी के अदालत में महिला के अपहरण के मामले में प्रमोद चौधरी को पांच वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई गयी. परसाही कुमारखंड निवासी शिव शंकर चौधरी के पुत्र प्रमोद चौधरी पर यह आरोप था कि उसने एक महिला का अपहरण […]

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फोटो – गिरफ्तार 07कैप्शन – मधेपुरा. व्यवहार न्यायालय परिसर स्थित एडीजे द्वितीय मिथिलेश कुमार द्ववेदी के अदालत में महिला के अपहरण के मामले में प्रमोद चौधरी को पांच वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई गयी. परसाही कुमारखंड निवासी शिव शंकर चौधरी के पुत्र प्रमोद चौधरी पर यह आरोप था कि उसने एक महिला का अपहरण कर उसे नेपाल बॉर्डर के पास ले जा कर छोड़ दिया. इस बाबत कुमारखंड में एफआइआर दर्ज करायी गयी. हालांकि प्रमोद के पिता ने ऐसी किसी घटना से इनकार किया. उनका कहना था कि प्रमोद शादीशुदा है तथा उसे एक बेटी भी है. प्रमोद पिछले तीन वर्षों से जेल में है. उसे पांच वर्ष सश्रम कारावास एवं पांच हजार रुपये जुर्माना व जुर्माना नहीं अदा करने पर छह माह की साधारण कैद की सजा सुनाई गयी.

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