हत्या के प्रयास मामले में चार सगे भाइयों को मिली 10 वर्ष की सश्रम सजा
Published by : Rajeev Murarai Sinha Sinha Updated At : 17 Feb 2026 8:01 PM
व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम राजन कुमार की कोर्ट ने वर्ष 2006 में हुए मारपीट कर बुरी तरह घायल कर दिये जाने के मामले में अभियुक्त चार सगे भाइयों को दस वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनायी है
वर्ष 2006 की घटना में सुनवाई करते हुए एडीजे पंचम कोर्ट ने सुनाई सजा लखीसराय. व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम राजन कुमार की कोर्ट ने वर्ष 2006 में हुए मारपीट कर बुरी तरह घायल कर दिये जाने के मामले में अभियुक्त चार सगे भाइयों को दस वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. जानकारी देते कोर्ट अपर लोक अभियोजक हरेराम शर्मा ने बताया कि सूर्यगढ़ा (मानिकपुर) थाना कांड 205/2006 व सेशन नंबर 98/2014 में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कांड के अभियुक्त सह मानिकपुर थाना क्षेत्र के कोनीपार निवासी स्व. सहदेव गोस्वामी के पुत्र कपिलदेव गोस्वामी, रविंद्र गोस्वामी, बमबम गोस्वामी एवं अरविंद गोस्वामी को आईपीसी की धारा 307/34 में दस वर्ष की सश्रम कारावास व 25 हजार रुपये अर्थदंड नहीं देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया है. इसके अलावा धारा 325/34 में सात वर्ष की सश्रम सजा व दस हजार रुपये अर्थदंड नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा, धारा 324/34 में तीन वर्ष की साधारण कारावास एवं पांच हजार रुपये अर्थदंड, नहीं देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा, धारा 323/34 में एक वर्ष की साधारण कारावास व एक हजार रुपये अर्थदंड, नहीं देने पर एक माह की अतिरिक्त सजा, धारा 341/34 में एक महीना की सजा एवं पांच सौ रुपये अर्थदंड, नहीं देने पर सात दिन की अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया गया है. कोर्ट के अनुसार सभी सजायें साथ-साथ चलेगी. उन्होंने बताया कि कांड के सूचक सह कोनीपार निवासी स्व मोहन गोस्वामी के पुत्र कैलाश गोस्वामी अपने खेत में मेढ़ दे रहे थे. जहां पहुंच उपरोक्त अभियुक्तों के द्वारा मेढ़ देने से मना किया गया. जिसका विरोध करने पर उपरोक्त अभियुक्तों के द्वारा गाली-गलौज करते हुए लाठी, डंडा, खंती व फरसा से मारपीट कर उन्हें व उनके दो पुत्रों जीतेंद्र एवं शैलेंद्र को बुरी तरह से जख्मी कर दिया. इसे लेकर सूर्यगढ़ा (मानिकपुर) थाने में मामला दर्ज कराया गया था. एपीपी श्री शर्मा ने बताया कि मामले में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक हरेराम शर्मा व बचाव पक्ष से अधिवक्ता गिरीश कुमार सिन्हा पैरवी कर रहे थे.
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