हत्यारोपित को आजीवन कारावास की सजा

Published at :27 Apr 2017 3:54 AM (IST)
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हत्यारोपित को आजीवन कारावास की सजा

लखीसराय : बुधवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश मदन किशोर कौशिक ने टाउन थाना क्षेत्र के इंग्लिश मुहल्ला निवासी अधिक यादव हत्याकांड में मुख्य आरोपित शंभु राम को आजीवन कारावास की सजा सुनायी़ इस संबंध में राज्य की ओर से लोक अभियोजक यदुनंदन प्रसाद ने बताया कि लखीसराय थाना कांड संख्या 71/14 सत्रवाद संख्या 110/15 […]

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लखीसराय : बुधवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश मदन किशोर कौशिक ने टाउन थाना क्षेत्र के इंग्लिश मुहल्ला निवासी अधिक यादव हत्याकांड में मुख्य आरोपित शंभु राम को आजीवन कारावास की सजा सुनायी़ इस संबंध में राज्य की ओर से लोक अभियोजक यदुनंदन प्रसाद ने बताया कि लखीसराय थाना कांड संख्या 71/14 सत्रवाद संख्या 110/15 भादवि की धारा 302, 201 के तहत विचारण के बाद न्यायालय ने अभियुक्त शंभु राम को दफा 302 भादवि में आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी़ वहीं दफा 201 भदवि में दो वर्ष की सजा और 1000 रुपये का अर्थदंड लगाया गया़ ये दोनों सजा साथ-साथ चलेगी.

उन्होंने बताया कि 31 जनवरी 2014 की शाम पांच बजे अभियुक्त शंभु राम अधिक यादव को खाना बनाने के बहाने घर से बुलाकर ले गया था़ इसके बाद अधिक का शव एनएच 80 के उत्तर एक गड्ढे से बरामद हुआ था़ इस सत्रवाद में विचारण के दौरान कुल अाठ साक्षियों का परीक्षण किया गया़ सत्रवाद विचारण में राज्य की ओर से लोक अभियोजक यदुनंदन प्रसाद एवं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता सुरेश प्रसाद सिंह ने पैरवी की़

31 जनवरी 2014 को की गयी थी अधिक यादव की हत्या
लगाया गया 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी
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