हत्यारोपी को आजीवन कारावास की सजा

Published at :30 Jun 2016 6:30 AM (IST)
विज्ञापन
हत्यारोपी को आजीवन कारावास की सजा

लखीसराय : बुधवार को जिला व्यवहार न्यायालय के जिला व सत्र न्यायाधीश मदन मोहन कौशिक की अदालत ने एक हत्या के मामले में विचारण के बाद अभियुक्त चुड़ामणि सिंह को दफा 302 में आजीवन व आर्म्स एक्ट के तहत एक साल व पांच हजार रुपये अर्थिक दंड की सजा सुनायी. लोक अभियोजक यदुनंदन महतो ने […]

विज्ञापन

लखीसराय : बुधवार को जिला व्यवहार न्यायालय के जिला व सत्र न्यायाधीश मदन मोहन कौशिक की अदालत ने एक हत्या के मामले में विचारण के बाद अभियुक्त चुड़ामणि सिंह को दफा 302 में आजीवन व आर्म्स एक्ट के तहत एक साल व पांच हजार रुपये अर्थिक दंड की सजा सुनायी. लोक अभियोजक यदुनंदन महतो ने बताया कि सदर थाना के बालगुदर गांव में विगत वर्ष चुड़ामणि सिंह व हीरामणि सिंह पर दिन दहाड़े बच्चू मिस्त्री की हत्या करने का आरोप था.

जिला सत्र न्यायाधीश की अदालत ने हीरा मणि सिंह को फरार घोषित करते हुए चुड़ामणि सिंह पर विचारण किया. इसमें दफा 302 में आजीवन कारावास, 27 आर्म्स एक्ट में एक साल व पांच हजार रुपये जुर्माना सुनाया गया. लोक अभियोजक पक्ष की ओर से यदुनंदन महतो व बचाव पक्ष की ओर से रमेश प्रसाद सिंह के बीच जोरदार बहस हुई.

विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन