गबन के आरोप में छह की सजा

Published at :18 Dec 2015 7:54 PM (IST)
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गबन के आरोप में छह की सजा

गबन के आरोप में छह की सजा जमुई. अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी ललन कुमार चंद्रमंडीह थाना कांड संख्या 1196/96 में भवनडीह निवासी सुधीर पांडेय को गबन के आरोप में छह माह कारावास व एक लाख बीस हजार रूपया जुर्माना की सजा सुनायी है. जानकारी के अनुसार भवनडीह निवासी सुधीर पांडेय धमनियां व माधोपुर में सहारा इंडिया […]

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गबन के आरोप में छह की सजा जमुई. अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी ललन कुमार चंद्रमंडीह थाना कांड संख्या 1196/96 में भवनडीह निवासी सुधीर पांडेय को गबन के आरोप में छह माह कारावास व एक लाख बीस हजार रूपया जुर्माना की सजा सुनायी है. जानकारी के अनुसार भवनडीह निवासी सुधीर पांडेय धमनियां व माधोपुर में सहारा इंडिया के नाम पर प्रत्येक दिन लोगों से रूपया जमा करने के लिए संग्रह किया करता था. केवाल निवासी कृष्ण कुमार सिंह से भी वह प्रत्येक दिन दस रूपया सहारा इंडिया में जमा करने के लिए संग्रह करता था. लेकिन वह जमुई सहारा इंडिया में जमा नहीं कर देवघर सहारा इंडिया में जमा किया करता था और उसने 24 सितंबर 1996 को एकरारनामा कर 60 हजार रूपया 25 सितंबर 1996 तक वापस कर देने की बात कही थी. लेकिन नहीं लौटाने पर कृष्ण कुमार सिंह ने धोखाधड़ी का केश किया.

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