लखीसराय : व्यवहार न्यायालय के एडीजे प्रथम सह विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जन जाति कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार सिंह ने भादवि की धारा 376 के एक मामले में सुनवाई करते हुए मुदालय चंदन कुमार को दोषी करार दिया है, जबकि सजा सात नवंबर को सुनायी जायेगी. अपर लोक अभियोजक सह अनुसूचित जन जाति के विशेष लोक अभियोजक प्रभारी बच्चू प्रसाद ने बताया कि बुधवार को एडीजे प्रथम के न्यायाधीश ने केस नंबर एससी/ एसटी 44/ 16 में भादवि की धारा 376 वगैरह की सुनवाई करते हुए चंदन कुमार को दोषी पाया. सजा 7 नवंबर को सुनाया जायेगा, मामला हलसी थाना का है.
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दुष्कर्म का दोषी करार
लखीसराय : व्यवहार न्यायालय के एडीजे प्रथम सह विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जन जाति कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार सिंह ने भादवि की धारा 376 के एक मामले में सुनवाई करते हुए मुदालय चंदन कुमार को दोषी करार दिया है, जबकि सजा सात नवंबर को सुनायी जायेगी. अपर लोक अभियोजक सह अनुसूचित जन जाति के विशेष […]
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