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आर्म्स एक्ट में दो वर्ष के सश्रम कारावास व अर्थदंड की सजा

Updated at : 22 Jan 2026 9:20 PM (IST)
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आर्म्स एक्ट में दो वर्ष के सश्रम कारावास व अर्थदंड की सजा

सीजेएम ने सुनायी सजा

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किशनगंज. मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मुक्तेश मनोहर की अदालत ने आर्म्स एक्ट के एक मामले में दोषी को दो वर्षों के कारावास की सजा सुनायी है. शहर के मंझिया वार्ड संख्या 34 निवासी मोहम्मद कासिम को उक्त सजा सुनायी गयी है. मामले में अभियोजन का सशक्त व प्रभावी संचालन अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी मिथिलेश कुमार ने किया. पुलिस द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्य व समर्पित चार्जशीट के आधार पर जीआर संख्या 1132/2019”” व किशनगंज सदर थाना कांड संख्या 295/2019 के तहत धारा 25 (1-बी) ए/26 (1) में आर्म्स एक्ट”” से संबंधित कांड में सजा सुनायी गयी. आरोपित को धारा 25 (1-बी) ए आर्म्स एक्ट के अंतर्गत दो वर्ष सश्रम कारावास एवं पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी गयी. वहीं इसी मामले में धारा 26 (1) आर्म्स एक्ट के अंतर्गत दो वर्ष का सश्रम कारावास एवं पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी गयी. अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर आरोपित को प्रत्येक धारा के अंतर्गत दो माह अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा काटनी होगी. दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी. ज्ञात हो कि छह वर्ष पूर्व 2019 के जून माह में शहर के केलटेक्स चौक में पुलिस वाहन जांच अभियान चला रही थी. तभी मोहम्मद कासिम पुलिस को देखकर फरार होने लगा था, जिसे खदेड़ का पकड़ा गया था.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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AWADHESH KUMAR

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