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एडीजे तृतीय मनीष कुमार की अदालत में हत्या के मामले में अभियुक्त को सुनायी आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा

Updated at : 21 Nov 2024 8:36 PM (IST)
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एडीजे तृतीय मनीष कुमार की अदालत में हत्या के मामले में अभियुक्त को सुनायी आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा

हत्या के मामले में आरोपित बेलवा निवासी सफीरुद्दीन को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय मनीष कुमार की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनायी. साथ ही 50 हजार रुपए अर्थ दंड की सजा सुनायी है. सत्र वाद संख्या 77/21 में यह सजा सुनायी है.

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किशनगंज. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय मनीष कुमार की अदालत ने हत्या के एक मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. हत्या के मामले में आरोपित बेलवा निवासी सफीरुद्दीन को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय मनीष कुमार की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनायी. साथ ही 50 हजार रुपए अर्थ दंड की सजा सुनायी है. सत्र वाद संख्या 77/21 में यह सजा सुनायी गई है. इस वाद में अपर लोक अभियोजक प्रणव कुमार ने जोरदार बहस की एवं बखूबी अपनी दलीलें पेश की. दरअसल पांच वर्ष पूर्व वर्ष 2019 को नवंबर माह में सदर थाने में सूचक मोहम्मद ताहिर ने कांड संख्या 528/19 के तहत हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया था. सूचक मोहम्मद ताहिर का आरोपी सफीरुद्दीन से जमीनी विवाद चल रहा था. मामले में एक नवंबर 2019 को आरोपित सफीरुद्दीन ने सूचक मोहम्मद ताहिर के पुत्र मोहम्मद जाफर को तलवार के वार से चोटिल कर दिया था जिसे इलाज के लिए सदर अस्पताल व एमजीएम बाद में सिलिगुड़ी रेफर कर दिया गया था. इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई थी. इसी घटना को लेकर थाने में प्राथमिकी दर्ज किए जाने के बाद उक्त वाद की सुनवायी न्यायालय में चल रही थी. इसी मामले में अदालत ने गुरुवार को सजा के बिंदु पर अपना अहम फैसला सुनाया.

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