दुष्कर्मी को 10 वर्ष की सजा
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :29 Jul 2016 7:40 AM (IST)
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इंसाफ. घटना के नौ साल बाद आया पीड़िता के पक्ष में फैसला एडीजे द्वितीय सत्येंद्र कुमार पांडे ने नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म मामले में सुनायी सजा ़ किशनगंज : कोचाधामन थाना कांड संख्या 155/08 की पीड़िता को आखिरकार नौ साल बाद इंसाफ मिल ही गया़ बुधवार को एडीजे द्वितीय सत्येंद्र कुमार पांडे ने मामले […]
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इंसाफ. घटना के नौ साल बाद आया पीड़िता के पक्ष में फैसला
एडीजे द्वितीय सत्येंद्र कुमार पांडे ने नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म मामले में सुनायी सजा ़
किशनगंज : कोचाधामन थाना कांड संख्या 155/08 की पीड़िता को आखिरकार नौ साल बाद इंसाफ मिल ही गया़ बुधवार को एडीजे द्वितीय सत्येंद्र कुमार पांडे ने मामले की सुनवाई के उपरांत आरोपी गुड्डू उर्फ मुनव्वर पिता फारूख, धनपुरा निवासी को दोषी मानते हुए 10 वर्ष सश्रम कारावास व 20 हजार रुपये जुमाने की सजा सुना दी़ जुमार्ने की राशि भुगतान नहीं करने पर एक वर्ष अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा अभियुक्त गुड्डू को भुगतनी पड़ेगी.
इतना ही नहीं श्री पांडे ने सजा का एलान करते हुए कहा कि जुर्माने की राशि का 80 प्रतिशत पीड़ित को तथा शेष 20 प्रतिशत सरकारी खजाने में जमा की जायेगी़ स्थानीय लोगों से खचाखच भरे मामले के सुनवाई के उपरांत जहां पीड़िता व उसके परिजनों की आंखों में आंसू उमड़ पड़े. वहीं स्थानीय लोगों ने भी न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि देर से ही सही परंतु पीड़िता को जहां इंसाफ मिल गया वहीं आरोपी को उसके किये की सजा मिल गयी़ इस मौके पर स्थानीय लोगों ने पीड़िता के पक्ष को सटीक ढंग से न्यायालय के समक्ष पेश करने के लिए अपर लोक अभियोजक प्रणव कुमार की मुक्त कंठ से प्रशंसा की़ यहां बताते चले कि अत्यंत ही निर्धन परिवार की पीड़िता आरोपी युवक के घर चौका बरतने का कार्य किया करती थी़ जबकि संपन्न घराने का आरोपी गुड्डू पीड़ता पर बुरी नजर रखा करता था़ वर्ष 2008 में एक दिन मौका पाकर उसने अपने घर के बगल स्थित बांस झाड़ में पीड़िता को जबरन अपनी हवस का शिकार बना लिया था़ पीड़िता द्वारा घटना की जानकारी अपने परिजनों केा दिये जाने के बाद मामले को लेकर स्थानीय स्तर पर पंचायती भी की गयी थी जहां पंचों द्वारा मनौव्वर उर्फ गुड्डू को दोषी ठहराये जाने के बाद गुड्डू व उसके परिजनों ने पंचायत के फैसले को मानने से इनकार कर दिया़ नतीजतन पीड़ता इंसाफ की गुहार लेकर कोचाधामन थाना जा पहुंची थी़ जहां पीड़िता के पिता की लिखित शिकायत के आधार पर कांड संख्या 155/08 दर्ज कर पुलिस मामले की जांच में जुट गयी थी़ पुलिस द्वारा स्थानीय न्यायालय में जांच रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद गुरूवार को सत्रवाद संख्या 958/09 में सुनवाई के उपरांत अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री सत्येंद्र पांडे ने आरोपी गुड्डू को सजा सुनायी है.
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