शिक्षा विभाग. प्रधानाध्यापक पद पर हुए
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :24 May 2016 1:37 AM (IST)
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क्षुब्ध शिक्षकों ने माननीय उच्च न्यायालय में दर्ज की याचिका किशनगंज : क्षेत्रीय शिक्षा निदेशक पूर्णियां प्रमंडल डाॅ चंद्र प्रकाश झा ने अपने डीईओ किशनगंज को पत्र प्रेषित कर माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा पारित आदेश तथा निदेशक (प्रा0शि0) बिहार पटना के आदेश का अनुपालन होने तक प्रधानाध्यापक के पदों पर दी जा रही […]
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क्षुब्ध शिक्षकों ने माननीय उच्च न्यायालय में दर्ज की याचिका
किशनगंज : क्षेत्रीय शिक्षा निदेशक पूर्णियां प्रमंडल डाॅ चंद्र प्रकाश झा ने अपने डीईओ किशनगंज को पत्र प्रेषित कर माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा पारित आदेश तथा निदेशक (प्रा0शि0) बिहार पटना के आदेश का अनुपालन होने तक प्रधानाध्यापक के पदों पर दी जा रही अवैध प्रोन्नति पर रोक लगाने का निर्देश दिया है.
विगत वर्ष 2012 से टीजीटी प्रोन्नति पर निर्गत निदेशक (प्रा शि ) के पत्रांक 580 दिनांक 8.513 के कारण पृच्छा का अब तक निराकरण नहीं हुआ है़ अलबत्ता आनन फानन में प्रधानाध्यापक के रिक्त पदों पर प्रोन्नति दिये जाने से क्षुब्ध शिक्षकों ने माननीय उच्च न्यायालय में वाद दायर कर रखा है़ वादकर्ता शिक्षक नगेंद्र यादव ने बताया कि टीजीटी में अभी कम से कम 22 शिक्षकों का पद अवनयन होना है़
अलबत्ता उन्हें प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति दिया जाना अवैध है़ इन्हीं तथ्यों को बिंदुवार शिकायत से क्षुब्ध शिक्षक नागेंद्र यादव के आवेदन पर आरडीडीई के कार्रवाई करते हुए इस अवैध प्रोन्नति को निदेशक (प्रा शि ) के आदेश के अनुपालन तक रोक लगा दी गयी है़ वर्ष 2012 में टीजीटी में दी गयी प्रोन्नति में अन्तिम वरीयता सूची निर्माण किये बिना ही प्रोन्नति दे दी गयी़ शिक्षक संघों के दबाब में निदेशालय स्तर पर जांच की गयी़
जिसमें रिक्ति से अधिक पदों पर प्रोन्नति दिये जाने का मामला प्रकाश में आया है़ अभी विवाद की वजह टीजीटी कला एवं विज्ञान के वरीयता सूची को समेकित करना था जो नहीं किया गया़ वरीय शिक्षकों को छोड़ कनीय को दी जा रही है प्रोन्नति़
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