मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना: तृतीय चरण में शत-प्रतिशत लक्ष्य करें पूरा
Updated at : 19 Jun 2019 7:03 AM (IST)
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किशनगंज : मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत तृतीय चरण में लाभुकों से आवेदन प्राप्त करने को लेकर जिला पदाधिकारी हिमांशु शर्मा ने परिवहन विभाग के पदाधिकारियों व वाहन एजेंटों के साथ बैठक की़ डीएम ने सर्वप्रथम प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण के लाभुकों की समीक्षा की़ अधिकांश पंचायतों में चयनित लाभुकों की संख्या काफी […]
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किशनगंज : मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत तृतीय चरण में लाभुकों से आवेदन प्राप्त करने को लेकर जिला पदाधिकारी हिमांशु शर्मा ने परिवहन विभाग के पदाधिकारियों व वाहन एजेंटों के साथ बैठक की़ डीएम ने सर्वप्रथम प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण के लाभुकों की समीक्षा की़ अधिकांश पंचायतों में चयनित लाभुकों की संख्या काफी कम मिली.
उन्होंने तृतीय चरण में शत प्रतिशत लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिये़ उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत लाभुक को सब्सिडी पर सवारी वाहन दिया जाना है़ इस योजना के तहत पंचायत वार आवेदन करने की तिथि 20 जून तक निर्धारित है़ प्रखंड स्तर पर आवेदनों के आधार पर वरीयता सूची निर्माण 26 से 28 जून तक किया जायेगा़
29 जून से 1 जुलाई तक प्रखंड स्तरीय समिति बैठक कर अनुशंसा करेंगे़ 2 जुलाई से लेकर 6 जुलाई तक अनुमंडल स्तरीय समिति की बैठक की जायेगी़ इसके उपरांत 8 जुलाई को लाभुकों के चयन सूची का प्रकाशन किया जायेगा़ 8 से लेकर 17 जुलाई तक लाभुकों की सूची पर दावा या आपत्ति किया जा सकेगा़ दावा आपत्ति निराकरण के बाद 22 जुलाई को अंतिम चयन सूची का प्रकाशन कर 22 से 25 जुलाई तक चयनित लाभुकों को चयन पत्र तामिला कराया जायेगा़
इसके उपरांत चयनित लाभुक खरीद के लिए अनुदान प्राप्ति हेतु आवेदन कर सकेंगे़ आवेदन प्राप्त होने के सात दिनाें के भीतर लाभुक के खाते में एसएफएमएस के माध्यम से राशि हस्तांतरित कर दिया जायेगा़ ज्ञात हो कि इस चरण में केवल उन्हीं पंचायतों में कोटिवार आवेदन प्राप्त किया जायेगा़ जहां लाभुकों की लक्षित संख्या से कम लाभुकों का चयन हुआ है़ स्पष्ट है कि जिस कोटि में रिक्ति उपलब्ध है उसी कोटि में संबंधित पंचायत के लिए आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे़
इस संबंध में जिला पदाधिकारी द्वारा पंचायतवार एवं कोटिवार रिक्ति की सूची जारी की जायेगी़ गजट संख्या 823 दिनांक 5.9.18 के आलोक में यह सर्वथा सुनिश्चित किया जायेगा कि एक पंचायत में पांच से ज्यादा लाभुकों का चयन नहीं हो़ तृतीय चरण के आवेदनों का मेरिट लिस्ट इस चरण में आवेदन देने वाले आवेदकों के लिए ही बनायी जायेगी़ यदि वैसे पंचायत अथवा वैसी कोटि के लिए आवेदन प्राप्त होता है जिसकी रिक्ति नहीं है तो आवेदन स्वत: अमान्य हो जायेगा़
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