22.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

जीपीएस व डिजिटल लॉक के बगैर गुजरना संभव नहीं

बालू, गिट्टी, बेडमिशाली वाहनों को बिहार होकर ले जाने की अनुमति तभी होगी जब वाहन में जीपीएस एवं डिजिटल लॉक लगा हो़ किशनगंज : अक्तूबर 2017 से राज्य में लागू हुए बिहार लघु खनिज नियमावली 2017 के बाद किसी अन्य राज्य से बिहार होकर अन्य राज्य लघु खनिज का परिवहन करने पर वाहन चालक या […]

बालू, गिट्टी, बेडमिशाली वाहनों को बिहार होकर ले जाने की अनुमति तभी होगी जब वाहन में जीपीएस एवं डिजिटल लॉक लगा हो़

किशनगंज : अक्तूबर 2017 से राज्य में लागू हुए बिहार लघु खनिज नियमावली 2017 के बाद किसी अन्य राज्य से बिहार होकर अन्य राज्य लघु खनिज का परिवहन करने पर वाहन चालक या मालिक को बिहार राज्य के सक्षम प्राधिकार से विहित रीति के अनुरूप पारगमन के लिए अनुमति लेनी होगी. लघु खनिज अर्थात बालू,
गिट्टी, बेडमिशाली आदि वाहनों को बिहार होकर ले जाो की अनुमति तभी मिलेगी, जब वाहन में जीपीएस एवं डिजिटल लॉक लगा हो़ लेकिन नियम को धता बताते हुए लघु खनिज लदे सैकड़ों वाहन पश्चिम बंगाल से किशनगंज एनएच 31 होकर गुजर ही रही है, जिस पर अंकुश लगाने में खनन विभाग नाकाफी साबित हो रहा है़ हालांकि खनन विभाग के अलावा पुलिस एवं परिवहन विभाग को भी बालू गिट्टी लदे वाहन को पकड़ कर जब्त करना है़ लेकिन प्रशासनिक शिथिलता के कारण इंट्री माफियाओं के सहयोग से किशनगंज होकर ट्रक पास कर रहे है़ लघु खनिज अधिनियम 2017 में नियम का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई का प्रावधान किया गया है़
पकड़े गये ट्रक किसी भी शर्त पर या जुर्माना देकर भी नहीं छूट सकता है़ जब्त वाहन सीधे नीलाम किये जायेंगे़ लेकिन सरकार के नियम का अनुपालन कराने वाले प्रशासनिक अधिकारी ही शिथिल पड़ जाये तो फिर माफियाओं की बल्ले-बल्ले हो जाती है़
क्या कहते हैं खनन पदाधिकारी
जिला खनन पदाधिकारी सतेंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि अवैध बालू परिचालन पर कार्रवाई की जा रही है़ इसके तहत कई वाहन जब्त भी किये गये है़ अवैध बालू परिचालन पर सख्ती से कार्रवाई की जायेगी़

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें