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पीएम आवास योजना: अब अविवाहित पुरुष भी माना जाएगा एकल परिवार, मिलेगा योजना का लाभ

Updated at : 30 Jun 2025 10:09 PM (IST)
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पीएम आवास योजना: अब अविवाहित पुरुष भी माना जाएगा एकल परिवार, मिलेगा योजना का लाभ

लाभार्थियों की पहचान में होने वाले भ्रम को दूर किया जाएगा.

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खगड़िया. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में परिवार की परिभाषा को स्पष्ट और सरल बना दिया गया है. अब योजना के तहत पात्र परिवारों की पहचान आसान होगी. पति-पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे एक परिवार माने जाएंगे. साथ ही, ऐसे एकल अविवाहित व्यक्ति जिनके माता-पिता नहीं हैं. वे भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे. बता दें कि ग्रामीण विकास विभाग द्वारा इस संबंध में स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किया गया है. जिसकी कॉपी जिले के अधिकारियों को भी भेजी गई है.

परिवार की नई परिभाषा और पात्रता में बदलाव

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिए अब परिवार का अर्थ स्पष्ट कर दिया गया है. विभाग के अनुसार परिवार में केवल पति, पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे शामिल होंगे. इसके अलावा, जो व्यक्ति अविवाहित हैं. जिनके माता-पिता जीवित नहीं हैं, उन्हें एकल परिवार माना जाएगा. वे भी योजना के पात्र होंगे. इस स्पष्ट परिभाषा से लाभार्थियों की पहचान में होने वाले भ्रम को दूर किया जाएगा. इससे पहले परिवार की परिभाषा अस्पष्ट थी. जिससे पात्रता तय करने में क्षेत्रीय और फील्ड स्तर पर दिक्कतें आ रही थी. अब इस नए नियम के बाद पात्रता निर्धारण और सत्यापन की प्रक्रिया सरल और पारदर्शी हो जाएगी.

इन्हें नहीं मिलेगा आवास

जिन्हें पक्का मकान है. मोटर युक्त तिपहिया या चौपहिया वाहन, मशीनी कृषि उपकरण, 50,000 या उससे अधिक वाला किसान क्रेडिट कार्ड ऋण, कोई सदस्य सरकारी नौकरी में हो, पंजीकृत गैर-कृषि उद्यम का मालिक हो, 15,000 से अधिक मासिक आय हो, आयकर या व्यवसाय कर का भुगतान करता हो, 2.5 एकड़ या उससे अधिक सिंचित भूमि हो, 5 एकड़ से अधिक असिंचित भूमि वाले परिवार को लाभ नहीं मिलेगा.

क्यों जारी हुआ यह आदेश

बताया जाता है कि जनवरी से मई 2025 तक आवास प्लस 2024 के तहत राज्य भर में सर्वेक्षण हुआ. इस सर्वेक्षण अभियान के दौरान जिले में एक लाख से अधिक परिवारों को सूचीबद्ध किया था. लेकिन परिवार की स्पष्ट परिभाषा न होने के कारण पात्रता तय करने में क्षेत्रीय स्तर पर भ्रम और अड़चनें हो रही थी. इन समस्याओं को खत्म करने के लिए 24 जून 2025 को राज्य मंत्रिपरिषद ने परिवार की नई परिभाषा को मंजूरी दी. इसके अगले दिन ग्रामीण विकास विभाग ने इस पर आदेश जारी कर दिया. ताकि योजना के लाभार्थी सही तरीके से चुने जा सकें. इस नए आदेश के लागू होने के बाद, पात्र परिवारों की अंतिम सूची तैयार की जाएगी. इसके बाद लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत आवास निर्माण या सुधार का लाभ दिया जाएगा.

योजना से जुड़े मुख्य तथ्य

परिवार की नई परिभाषा: पति, पत्नी और अविवाहित बच्चे, साथ ही एकल अविवाहित व्यक्ति जिनके माता-पिता नहीं हैं पात्र, अपात्रता मानदंड स्पष्ट किए गए, जो योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे. पात्रता तय करने और लाभार्थियों की पहचान में पारदर्शिता बढ़ेगी, राज्य में 1 करोड़ से अधिक परिवारों का सर्वेक्षण हो चुका है, अब सटीक पात्रों को ही लाभ मिलेगा.

आप पात्र हैं या नहीं

अगर आप पति-पत्नी और अविवाहित बच्चों वाला परिवार हैं, या आप एकल अविवाहित व्यक्ति हैं. जिनके माता-पिता नहीं हैं, और आपके पास उपरोक्त अपात्रता मानदंडों में दी गई संपत्ति या सुविधा नहीं है, तो आप प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत लाभ के पात्र हैं.

परिवार की परिभाषा से बढ़ेगी योजना की पारदर्शिता

परिवार की स्पष्ट परिभाषा तय हो जाने से पात्रता निर्धारण में आने वाली सभी दिक्कतें दूर होंगी. इससे सर्वेक्षण में शामिल परिवारों की जांच सरल और पारदर्शी होगी. जिन लोगों को योजना का लाभ मिलना चाहिए. वे सही तरीके से इसका फायदा उठा सकेंगे. यह निर्णय पीएम आवास योजना को और प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

अभिषेक पलासिया, डीडीसी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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