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बिजली चोरी मामले में चार उपभोक्ताओं पर प्राथमिकी

Updated at : 13 Jan 2026 10:49 PM (IST)
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बिजली चोरी मामले में चार उपभोक्ताओं पर प्राथमिकी

माड़र,नवटोलिया, रसौंक, बसबिट्टी गांव में चलाया गया विशेष छापेमारी अभियान

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– चार बिजली उपभोक्ता को लगभग 1 लाख 54 हजार रुपये का लगाया गया जुर्माना – माड़र,नवटोलिया, रसौंक, बसबिट्टी गांव में चलाया गया विशेष छापेमारी अभियान खगड़िया. मोरकाही थाना क्षेत्र में विद्युत विभाग द्वारा मंगलवार को विद्युत उर्जा चोरी के रोकथाम के लिए छापेमारी अभियान चलाया गया. छापेमारी में चार लोग विद्युत चोरी करते हुए पकड़ा गया. जिसके विरुद्ध थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है. बिजली विभाग के विद्युत आपूर्ति प्रशाखा ग्रामीण के कनीय अभियंता राम नारायण महतो ने बताया कि विद्युत चोरी रोकथाम के लिए क्षेत्र के माड़र, सबलपुर, रसौंक, नवटोलिया व बसबिट्टी गांव में छापेमारी अभियान चलाया गया. जेई ने बताया कि रसौंक पंचायत के नवटोलिया गांव निवासी स्व. विंदेश्वरी साह के पुत्र श्रवण कुमार के घर छापेमारी की गयी थी. छापेमारी के दौरान स्व. विंदेश्वरी साह के नाम से बिजली कनेक्शन है. इस पर पूर्व से ही बकाया राशि जमा नहीं करने के कारण बिजली विच्छेदित कर दिया गया था. बगैर रि-कनेक्शन रसीद कटाए बिना ही विद्युत उर्जा का उपभोग किया जा रहा था. जो विद्युत उर्जा की चोरी से नॉर्थ विहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को क्षति हुआ है. जेई ने बताया कि 17 हजार 907 का जुर्माना किया गया. बकाया राशि 4 हजार 464 रूपया है. इस प्रकार उपभोक्ता के यहां 22 हजार 371 की हानि हुयी है. बिजली विभाग के जेई ने बताया कि सबलपुर निवासी स्व. आनंदी साह के पुत्र राम विलास साह के घर छापेमारी की गयी. छापेमारी के दौरान विद्युत संबंध उपभोक्ता संख्या-10820001816 प्राप्त हुआ. जो उनके ससुर धनेश्वर साह के नाम से कनेक्शन है. इनके द्वारा मीटर को जान-बूझकर खराब करके परिसर में विद्युत उर्जा का उपभोग किया जा रहा था. इनके विरूद्ध 10 हजार 856 राशि का जुर्माना किया गया. पूर्व की बकाया राशि 2258 रूपये था. इसी प्रकार कुल 13 हजार 114 रूपये की हानि हुयी. जेई ने बताया कि बसबिट्टी गांव निवासी स्व. तुलसी चौधरी के पुत्र छोटेलाल चौधरी के घर छापेमारी की गयी. छापेमारी के दौरान उपभोक्ता संख्या-10820017924 में पूर्व में ही बकाया के कराण बिजली कनेक्शन काट दिया गया. इनके द्वारा पूर्ण बकाया राशि जमा किए बिना ही तथा विद्युत संबंध चालू कराने के लिए रि-कनेक्शन रसीद कटाए बिना ही विद्युत उर्जा का उपभोग किया जा रहा था. इस प्रकार 9 हजार 686 रुपये की क्षति हुई. पूर्व से ही बकाया राशि 21599 है. कुल राशि 31 हजार 285 रुपये की हानि हुई है. वहीं सबलपुर निवासी नईमउद्दीन के पुत्र मो. मंजूर आलम के घर छापेमारी की गयी. छापेमारी में उपभोक्ता संख्या-10820029736 मीटर में पोल से आगे मेन सर्विस तार को छिलकर तथा वहां से तार जोड़कर घरेलू परिसर में चोरी का विद्युत उर्जा का उपभोग किया जा रहा था. इसके विरुद्ध 84 हजार 832 का जुर्माना किया गया. इसके विरुद्ध 3186 रुपये का बकाया भी है. कुल 88 हजार 18 रुपये की हानि हुई है. छापेमारी में मानव बल सौरव कुमार, इलेक्ट्रीशियन मानव बल दीपक कुमार, शैलेश कुमार, राजेश साह, सुमन कुमार, अरूण कुमार, विकास कुमार आदि शामिल थे. थानाध्यक्ष राजेश कुमार ठाकुर ने बताया कि आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गयी है. मामले की जांच की जा रही है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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