वादों का निष्पादन करने संबंधी लाभों से लोगों को कराएंगे अवगत

Published by : RAJKISHORE SINGH Updated At : 09 Dec 2025 8:54 PM

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जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा आगामी 13 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन सिविल कोर्ट एवं अनुमंडलीय सिविल कोर्ट गोगरी में किया जायेगा.

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13 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर जागरूकता रथ रवाना

खगड़िया. जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा आगामी 13 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन सिविल कोर्ट एवं अनुमंडलीय सिविल कोर्ट गोगरी में किया जायेगा. जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव चंदन कुमार ने बताया कि आगामी 13 दिसंबर को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों के निष्पादनार्थ राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार प्रसार के लिए मंगलवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार परिसर से वाहनों (प्रचार रथ) को सभी क्षेत्रों के लिए रवाना किया गया. राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार-प्रसार के लिए जिले के सभी बैंकों द्वारा प्रचार वाहन उपलब्ध कराया गया. प्रचार वाहन को जिला विधिक सेवा प्राधिकार परिसर से प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार राजेश कुमार बच्चन, प्राधिकार के सचिव चंदन कुमार, विशेष न्यायाधीश उत्पाद द्वितीय प्रभाकर झा, अधिवक्ता संघ के सचिव नागेश्वर प्रसाद गुप्ता, बैंक के अग्रणी प्रबंधक रवाना करने में शामिल थे. अनुमंडल न्यायिक मजिस्ट्रेट गेशु, मुंसिफ सुशील कुमार सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट आशीष पांडेय, शशांक कुमार तथा अन्य न्यायिक पदाधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक, ग्रामीण बैंक, इंडियन बैंक, यूनियन बैंक, यूको बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया एवं अन्य बैंक के जिला समन्वयक/मुख्य प्रबंधक, अधिवक्ता, सिविल कोर्ट के नाजिर एवं कोर्ट तथा प्राधिकरण के स्टाफ और पीएलवी आदि उपस्थित थे.

वाहनों का काफिला जिले के समस्त शहरी क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर 13 दिसंबर को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत का प्रचार-प्रसार करेंगे. साथ ही लोक अदालत के माध्यम से वादों का निष्पादन करने संबंधी लाभों से लोगों को अवगत कराएंगे. लोक अदालत के माध्यम से केस निष्पादन कराने के लिए लोगों को जागरूक एवं प्रेरित करेंगे. जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव चंदन कुमार ने जिले की समस्त जनता से अपील किया कि वे आपसी मतभेद और वैमनस्य भुला कर अपने विवादों का प्रेम और सौहार्द से आगामी लोक अदालत में सुलह के आधार पर त्वरित निबटारा कराएं. अपने कीमती समय और पैसे बचाएं. मौके पर तुरंत वाद का निबटारा कराएं.

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