नये मतदाताओं को देना होगा जन्म प्रमाण पत्र
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :08 Jul 2015 9:06 PM (IST)
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परबत्ता. प्रखंड में अब मतदाता सूची में नया नाम शामिल करने के लिये उम्र का प्रमाण देना आवश्यक है. निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रेषित नये दिशा निर्देश के अनुसार यदि किसी नये मतदाता को अपना नाम मतदाता सूची में दाखिल कराना है तो उन्हें उम्र संबंधी प्रमाण देना होगा. यदि जन्मप्रमाण संबंधी वैध दास्तावेज उपलब्ध […]
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परबत्ता. प्रखंड में अब मतदाता सूची में नया नाम शामिल करने के लिये उम्र का प्रमाण देना आवश्यक है. निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रेषित नये दिशा निर्देश के अनुसार यदि किसी नये मतदाता को अपना नाम मतदाता सूची में दाखिल कराना है तो उन्हें उम्र संबंधी प्रमाण देना होगा. यदि जन्मप्रमाण संबंधी वैध दास्तावेज उपलब्ध नहीं हो सकेगा तो मतदाता को अपने माता या पिता से जन्मतिथि से संबंधी शपथपत्र देना होगा. इसके लिये प्रखंड प्रशासन ने प्रपत्र जारी किया है.
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