हत्या के मामले में एक को आजीवन कारावास की सजा
Author : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 21 Jan 2015 11:03 PM
खगडि़या. हत्या के एक मामले में एडीजे तृतीय मो समीम अख्तर ने बुधवार को नया गांव परबत्ता निवासी राम निहोरा सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. घटना के संबंध दर्ज कराये गये प्राथमिकी के अनुसार नया गांव निवासी सुनील कुमार सिंह 20 अक्तूबर 12 को सुबह खेत देख कर अपने पुत्र गौतम कुणाल […]
खगडि़या. हत्या के एक मामले में एडीजे तृतीय मो समीम अख्तर ने बुधवार को नया गांव परबत्ता निवासी राम निहोरा सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
घटना के संबंध दर्ज कराये गये प्राथमिकी के अनुसार नया गांव निवासी सुनील कुमार सिंह 20 अक्तूबर 12 को सुबह खेत देख कर अपने पुत्र गौतम कुणाल के साथ घर वापस आ रहे थे. रास्ते में अभियुक्तगणों ने घेर लिया और राम निहोरा सिंह ने अपने पुत्र को आदेश दिया कि गोली मार दो. इतना सुनते ही अभियुक्त के पुत्र कमल सिंह ने सूचक के पुत्र गौतम कुणाल को छाती में थ्री नट से गोली मार दी. जहां उसकी घटना स्थल पर मौत हो गयी.
घटना की लिखित सूचना मृतक के पिता सुनील कुमार सिंह ने परबत्ता थाना में दिया. पुलिस ने आधे दर्जन लोगों के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज की. न्यायालय ने इस घटना में राम निहोरा सिंह को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इस मुकदमा में अभियोजन पक्ष की ओर से अधिवक्ता शारदा वर्मा व बचाव पक्ष की ओर अधिवक्ता शंभु शरण सिन्हा ने भाग लिया.
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