अब राजस्व कर्मियों से मिलेगा छुटकारा
Updated at : 05 Sep 2017 4:56 AM (IST)
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तैयारी. आॅनलाइन मोटेशन को लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के निदेशक ने डीएम को लिखा पत्र खगड़िया : दाखिल खारिज में अनियमितता दूर करने के लिए सरकार गंभीर है. लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के अलावा ऑनलाइन के तहत मोटेशन निर्गत करने के लिए प्रशासनिक प्रयास तेज कर दिये गये हैं. इस बात से […]
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तैयारी. आॅनलाइन मोटेशन को लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के निदेशक ने डीएम को लिखा पत्र
खगड़िया : दाखिल खारिज में अनियमितता दूर करने के लिए सरकार गंभीर है. लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के अलावा ऑनलाइन के तहत मोटेशन निर्गत करने के लिए प्रशासनिक प्रयास तेज कर दिये गये हैं. इस बात से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है कि जब तक जमाबंदी का डिजीटाइजेशन-कम्प्यूटराइजेशन का कार्य पूर्ण नहीं हो जाता है, तब तक ऑनलाइन मोटेशन का आवेदन जमा नहीं हो सकता है. संभावना जतायी जा रही है कि तीन महीने में जमाबंदी का डिजीटाइजेशन-कम्प्यूटराइजेशन का कार्य पूरा हो जायेगा.
इस व्यवस्था से मोटेशन में अनियमितता की गारंटी पर पूर्ण विराम लग जायेगा. भू स्वामी को राजस्व कर्मी की दरबारी नहीं करनी पड़ेगी. हालांकि अभी भी यह परंपरा बनी हुई है कि किसान नामांतरण के लिए सुबह शाम राजस्व कर्मी के घर का चक्कर लगाते हैं. राजस्व कर्मी को सहयोग करने वाले अवैतनिक कर्मी भू स्वामी से राजस्व कर्मी के नाम पर राशि उगाही करने की कई शिकायतें मिलती रही है. कई बार तो कार्रवाई भी हुई लेकिन अभी भी भू स्वामी की परेशानी खत्म नहीं हुई है.
क्या है डिजीटाइजेशन के फायदे
जमाबंदी का डिजीटाइजेशन-कम्प्यूटराइजेशन का कार्य पूर्ण होने पर किसानों को कई फायदे हैं. इस कार्य के पूरा होने पर आवेदक कहीं से भी मोटेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. ऑनलाइन के तहत मोटेशन करने पर लोगों को भाग-दौड़ नहीं करनी पड़ेगी. साथ ही मोटेशन अस्वीकृत होने की स्थिति भी खत्म होगी.
जमाबंदी का डिजीटाइजेशन/कम्प्यूटराइजेशन होने से मोटेशन में बिचौलिया की भूमिका भी खत्म हो सकती है. ऑनलाइन व्यवस्था को सफल बनाने में लोगों को भी जागरूक होने की आवश्यकता है. जिनकी जमाबंदी का डिजीटाइजेशन/कम्प्यूटराइजेशन नहीं हुआ है, उन्हें अपने क्षेत्र के राजस्व कर्मचारी के सहयोग से इस कार्य को पूरा करा
लेना चाहिए.
खास बातें
मोटेशन कराने के अब कई विकल्प
करीब तीन महीने में जमाबंदी का डिजीटाइजेशन-कम्प्यूटराइजेशन का कार्य पूर्ण होने के बाद हो सकता है आॅनलाइन मोटेशन
लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के अलावा शिविर में भी आवेदन जमा करने पर होता है मोटेशन
तीन तरह से कर सकते हैं आवेदन
मोटेशन के लिए अब आवेदक तीन तरह से आवेदन कर सकते हैं. लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदक आरटीपीएस काउंटर पर मोटेशन का आवेदन जमा कर सकते हैं. जबकि, पंचायतों में लगने वाले शिविर में भी मोटेशन के लिए आवेदन करने का प्रावधान है. इसके अलावा आवेदन करने का तीसरा विकल्प आॅनलाइन है, जिसका इंतजार लोगों को कम से कम तीन माह करना पड़ेगा. ऑनलाइन मोटेशन के लिए सरकार गंभीर है. जमाबंदी का डिजीटाइजेशन-कम्प्यूटराइजेशन का कार्य पूर्ण होने के बाद लोगों की परेशानी दूर हो जायेगी.
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