तेजाब छिड़कने वाले दहेजलोभी पति को 10 वर्ष की सजा

खगड़िया : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय मो शमीम अख्तर ने दहेज लोभी पति को दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. जानकारी के अनुसार मुंगेर जिला के लल्लू पोखर निवासी चकमलाल पोद्दार की पुत्री प्रीति कुमारी की शादी 12 जुलाई 2015 को परबत्ता थाना के यदुवंशनगर निवासी मनोज जायसवाल के साथ कालका […]
खगड़िया : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय मो शमीम अख्तर ने दहेज लोभी पति को दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. जानकारी के अनुसार मुंगेर जिला के लल्लू पोखर निवासी चकमलाल पोद्दार की पुत्री प्रीति कुमारी की शादी 12 जुलाई 2015 को परबत्ता थाना के यदुवंशनगर निवासी मनोज जायसवाल के साथ कालका श्री मंदिर दिल्ली में हुई. जब प्रीति 31 दिसंबर 2015 को अपने ससुराल गयी तो पति एवं सास पार्वती देवी ने दहेज के बांकी 2 लाख रुपये की मांग की.
साथ ही प्रीति के साथ मारपीट करते हुए उसके सिर पर तेजाब छिड़क दिया. घटना में प्रीति जख्मी हो गयी थी. न्यायालय ने इस घटना में पति मनोज जायसवाल को दोषी पाते हुए दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा एवं दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. अर्थदंड की राशि पीड़िता को देने का निर्देश दिया गया है. इस वाद में अभियोजन पक्ष की ओर से अधिवक्ता जर्नादन प्रसाद यादव एवं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता मो इस्माइल हुसैन ने अपना अपना पक्ष रखा.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए




