दहेज मामले में तीन वर्ष की सजा

Updated at : 20 Jun 2017 5:20 AM (IST)
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दहेज मामले में तीन वर्ष की सजा

खगड़िया : दहेज के लिए पत्नी को प्रताड़ित करने वाले पति को अनुमंडल न्यायिक दण्डाधिकारी संतोष कुमार दूबे ने शनिवार को तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. अभियुक्त भागलपुर के बरारी थाना क्षेत्र के रोनिया गांव निवासी अरविंद कुमार यादव है. जानकारी के मुताबिक गोगरी थाना के उसरी ग्राम निवासी प्रकाश यादव की […]

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खगड़िया : दहेज के लिए पत्नी को प्रताड़ित करने वाले पति को अनुमंडल न्यायिक दण्डाधिकारी संतोष कुमार दूबे ने शनिवार को तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. अभियुक्त भागलपुर के बरारी थाना क्षेत्र के रोनिया गांव निवासी अरविंद कुमार यादव है. जानकारी के मुताबिक गोगरी थाना के उसरी ग्राम निवासी प्रकाश यादव की पुत्री नीतू की शादी अरविन्द कुमार यादव के साथ मदारपुर गायत्री मंदिर में 11 अप्रैल 2004 को हुई थी. पति की प्रताड़ना से तंग आकर पत्नी शादी के बाद अपने मायके चली आयी. वहां उन्होंने अपने मायके वालों से शिकायत की कि ससुराल वाले रंगीन टीवी एवं मोटर साइकिल न मिलने से नाराज हैं.

इसको लेकर ससुराल पक्ष के सभी सदस्य लगातार प्रताड़ित और मारपीट करते हैं. नीतू ने अपने पिता को मांगी गयी सभी सामान पहुंचा देने की बात कही, नहीं तो वे लोग उनकी हत्या कर देंगे. शादी में उन्होंने 51 हजार रुपये नकद, सोना चांदी के जेबरात, बरतन,कपड़ा, फर्नीचर दिया था. पुन: आर्थिक स्थिति अच्छी होने पर मोटर साइकिल एवं टीवी भी दे दूंगा, लेकिन ससुराल में लड़की के माता पिता बहन भाई सभी मिलकर लड़की के पिता के साथ मारपीट करने लगे.

लाचार होकर कोर्ट से लगायी थी न्याय की गुहार
लाचार होकर लड़की ने अपने पति, सास-ससुर, ननद के विरुद्ध एक परिवाद पत्र 2009 में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी खगड़िया के न्यायालय में दाखिल कर न्याय की गुहार लगायी थी. न्यायालय ने इस मामले में पर्याप्त साक्ष्य पाकर दहेज के लिए प्रताड़ित करने वाले पति अरविन्द कुमार यादव को तीन वर्ष सश्रम कारावास एवं दो हजार रुपया अर्थदंड की सजा सुनायी है. अर्थदंड न देने पर दो माह अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी. अभियोजन पक्ष से अधिवक्ता दिलीप सिंह एवं बचाव पक्ष से अधिवक्ता संजीव कुमार ने अपना पक्ष रखा.
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