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पहल: बैंकों में 10 वर्षों से अधिक समय से निष्क्रिय खातों से पा सकते हैं राशि

पहल: बैंकों में 10 वर्षों से अधिक समय से निष्क्रिय खातों से पा सकते हैं राशि

– उद्गम पोर्टल पर जमाकर्ता व परिवार के सदस्य ढूंढ सकते हैं जमा पूंजी कटिहार अगर किसी भी ग्राहक का बैंक खाता 10 वर्ष से अधिक समय से निष्क्रिय है. उसे अब घबराने की जरूरत नहीं है. अब खाताधारक संबंधित व्यक्ति अथवा उनके परिवार के लोग उस खाते में जमा राशि को प्राप्त कर सकते हैं. इसके लिए उन्हें भारतीय रिजर्व बैंक के उद्गम पोर्टल पर जाना होगा और कुछ प्रक्रियाओं के बाद वे जमा राशि का मालिकाना हक पा सकते हैं. उल्लेखनीय है कि वर्तमान नियमानुसार अगर खाते में दो वर्ष से ज्यादा समय तक लेनदेन नहीं किया जाता है तो वह बैंक खाता निष्क्रिय हो जाता है. 10 वर्ष तक खाते में लेनदेन नहीं होने पर संबंधित बैंक उस जमा राशि को भारतीय रिजर्व बैंक को ट्रांसफर कर देती है. वह धनराशि भारतीय रिजर्व बैंक के जमाकर्ता शिक्षण और जागरूकता (डीईए) निधि में जमा रहती है. भारतीय रिजर्व बैंक के उद्गम पोर्टल पर जमाकर्ता या उनके परिवार के सदस्य जमा पूंजी को ढूंढ सकते हैं और संबंधित बैंक से संपर्क कर जमा राशि प्राप्त कर सकते हैं. 19 को लगेगा आपकी पूंजी-आपका अधिकार कैंप जिले के उन खाताधारियों के लिए यह खबर महत्वपूर्ण है. जिनकी राशि 10 वर्ष या उससे अधिक समय से अंतरण नहीं होने के कारण रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिपोजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में चला गया है. उस राशि को वापस पाने के लिए एक विशेष कैंप आपकी पूंजी, आपका अधिकार का आयोजन 19 दिसंबर को जिला निबंधन सह परामर्श केंद्र (डीआरसीसी) सभागार में दिन के 11 बजे से किया जा रहा है. कैंप में बैंक, बीमा कंपनी, पीएफआरडीए, आईइपीएफ, सेबी आदि के प्रतिनिधि द्वारा ऐसी राशि को उनके सही हकदारों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा. आनेवाले पात्र खाताधारकों को राशि वापसी की पुष्टि पत्र भी दिये जाएंगे. 31 दिसंबर तक चलेगा अभियान अग्रणी जिला प्रबंधक एमके मधुकर ने कहा कि इस कैंप का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को उनकी भूली-बिसरी आर्थिक पूंजी को वापस दिलाना है. यह अभियान 31 दिसंबर तक जारी रहेगा. लोगों को अपनी जमा पूंजी वापस दिलाने के लिए जिले के सभी बैंक शाखाएं, बीमा कंपनियां, स्टॉक एक्सचेंज एवं अन्य वित्तीय संस्थाएं एक साथ मिलकर काम कर रही है. उन्होंने जिले के सभी खाताधारकों से आग्रह किया है कि आवश्यक दस्तावेजों के साथ कैंप में पहुंचकर अपनी पुरानी राशि का दावा जरूर करें.

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