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श्रम विभाग की ओर से विश्व बाल दिवस मनाया गया

श्रम विभाग की ओर से विश्व बाल दिवस मनाया गया

कटिहार शहर के लेबर सेंटर श्रम संसाधन विभाग में गुरुवार को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया गया. इस अवसर पर बाल श्रम की जन जागरूकता को लेकर कार्यक्रम आयोजित किये गये कार्यक्रम का उद्घाटन सब जज कमल देव सिंह, श्रम कल्याण पदाधिकारी पीटर मीज तथा भाजपा मजदूर नेता विकास सिंह ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया. कार्यक्रम में मुख्य रूप से जिले के श्रमिक मजदूर बड़ी संख्या में भाग लिया. जहां सभी को बाल श्रम कानून के बारे में विस्तृत जानकारी दी. मौके पर सब जज कमलदेव सिंह ने कहा कि बाल श्रम कानून बड़ा ही कठोर कानून है. यदि इस कानून का उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होती है. सब जज ने कहा कि किसी भी दुकान प्रतिष्ठान कल कारखानों में आदि में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों तथा 18 वर्ष से कम उम्र के किशोर एवं किशोरियों को जोखिम भरा कार्य कराया जाना कानूनन अपराध है. यह दंडनीय अपराध की श्रेणी में है. उन्होंने बताया कि इस मामले में पकड़े जाने पर नियोजन कार्य कराने वाले को 20 हजार से 50 हजार तक जुर्माना एवं छह माह से दो वर्ष की सजा अथवा दोनों हो सकता है. उन्होंने बताया कि अपराध पुनर्विर्ती करने पर एक वर्ष से तीन वर्षों तक का कारावास हो सकता है. श्रम कल्याण पदाधिकारी पीटर मीज ने कहा कि विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 2025 की थीम है प्रगति स्पष्ट है. लेकिन अभी और काम बाकी है. श्रम कल्याण पदाधिकारी ने कहा कि बाल श्रम को खत्म करने में दुनिया ने कुछ प्रगति की है. जैसे कि बच्चों को काम से हटाकर स्कूल भेजना और उनके लिए बेहतर कानून बनाने में लेकिन यह काफी नहीं है. अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे काम कर रहे हैं जो उनके लिए सही नहीं है. थीम कहती है कि हमें अब और तेजी से काम करना होगा. ताकि 2025 तक हर बच्चा बाल श्रम की जगह से मुक्त हो और उसे पढ़ाई, खेल और खुशहाल बचपन मिल सके, श्रम कल्याण पदाधिकारी ने उपस्थित सभी से अपील कि कि आप सभी अपने बच्चों को बाल श्रम नहीं कराये. मजदूर नेता विकास सिंह ने कहा कि आप सभी श्रमिक है, मजदूर है. लेकिन यह हमेशा चाहते हैं कि आपके बच्चे आप जैसा मजदूर न हो इसके लिए आपको और परिश्रम करने की जरूरत पड़े तो और करें. लेकिन अपने बच्चों को बाल श्रम की दलदल में न फंसाये. बल्कि उन्हें शिक्षा ग्रहण करायें.

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