बारसोई गोलीकांड का मुद्दा विधायक ने सदन में उठाया

Published by :RAJKISHOR K
Published at :24 Mar 2025 6:29 PM (IST)
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बारसोई गोलीकांड का मुद्दा विधायक ने सदन में उठाया

बारसोई गोलीकांड का मुद्दा विधायक ने सदन में उठाया

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बलिया बेलौन कांग्रेस विधायक दल के नेता सह कदवा विधायक डॉ शकील अहमद खान ने बजट सत्र के दौरान तारांकित प्रश्न के तहत बारसोई गोलीकांड में दो लोगों की मौत व एक के घायल होने का मामला उठाया. बारसोई में 26 जुलाई 2023 को बिजली की अनियमित आपूर्ति के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों पर की गयी पुलिस फायरिंग में दो व्यक्तियों की मौत व एक व्यक्ति घायल हो गये थे. सरकार की जांच में उक्त घटना के लिए तत्कालीन , तथा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को दोषी ठहराया गया है. सरकार कब तक उक्त घटना के मृतकों तथा घायल के आश्रितों को मुआवजा देने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों. इस मामले पर विभाग द्वारा प्रश्न को आंशिक रूप से स्वीकारते हुए कहा की वस्तु स्थिति यह है कि घटना की जांच जिला पदाधिकारी व पुलिस अधिक्षक के अतिरिक्त प्रमंडलीय आयुक्त पूर्णिया, प्रमंडल पुलिस महानिरीक्षक पूर्णिया क्षेत्र से करायी गयी. उच्च न्यायालय पटना संदर्भित समादेश याचिका संख्या 5128/2024 माणिक चन्द्र साहा एवं अन्य ने दिनांक आठ अप्रैल 2024 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में मुख्य सचिव, बिहार के हस्ताक्षर से निर्गत सकारण आदेश सह पठित ज्ञापांक 3285 दिनांक 22-04-2024 से उपयुक्त संयुक्त जांच प्रतिवेदन के आलोक में गृह विभाग विशेष प्रशाखा का संकल्प सह पठित ज्ञापांक 8960 दिनांक 30-09-2013 की कंडिका (04 क) के प्रावधान तथा अनुग्रह अनुदान का लाभ ऐसे किसी व्यक्ति अथवा उनके आश्रित को नहीं मिलेगा. जो नजायज मजमा के विरूद्ध पुलिस कार्रवाई में मारा गया है. अथवा अपंग घायल हो, से अच्छादित रहने के फलस्वरूप प्रश्नगत मामले में मृतकों तथा घायल व्यक्ति को अनुग्रह अनुदान अनुमान्य नहीं रहने का निर्णय संसुचित है. उक्त प्रश्न के जवाब की प्रतिलिपि अवर सचिव बिहार विधानसभा सचिवालय में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रेषित कर दिया गया है.

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