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विधिक जागरूकता शिविर में लोगों को दी गयी कानून की जानकारी

25 Jan, 2026 7:51 pm
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विधिक जागरूकता शिविर में लोगों को दी गयी कानून की जानकारी

विधिक जागरूकता शिविर में लोगों को दी गयी कानून की जानकारी

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कटिहार बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार कटिहार के द्वारा अभिलाषा परिवार स्वयंसेवी संस्था के समन्वय में रविवार को समेली प्रखंड के डूम्मर पंचायत भवन में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया. अभिलाषा परिवार के सचिव राजेश कुमार सिंह ने कहा कि स्थायी लोक अदालत विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 22-बी के तहत गठित एक स्थायी निकाय है, जो विशेष रूप से परिवहन, डाक, बिजली, और पानी जैसी सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं से जुड़े विवादों का त्वरित, सस्ता और अंतिम समाधान करता है. यह अदालतें पूर्व-मुकदमेबाजी स्तर पर काम करती हैं. इनका निर्णय सभी पक्षों पर अंतिम व बाध्यकारी होता है. अधिवक्ता अमित कृष्णा ने आशा स्कीम 2025 बाल विवाह के रोकथाम के योजना, बाल विवाह से मुक्ति की विस्तार से जानकारी दी गयी. अधिवक्ता प्रियंका कुमारी ने ट्रैफिकिंग एवं कमर्शियल सेक्स वर्कर के लिए स्कीम 2015 के बारे में जानकारी देते विस्तृत रूप से चर्चा की. मुखिया मनीष कुमार ठाकुर ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार एवं अभिलाषा परिवार स्वयंसेवी संस्था की प्रशंसा की. समेली समन्वयक विनोद कुमार पोद्दार, पीएलभी राजेश कुमार, पंचायत सचिव रंजीत दास, कार्यपालक सहायक चांद आदि मौजूद थे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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